कावेरी विवाद: SC के फैसले से नाखुश रजनीकांत, कहा- तमिलनाडु के किसानों की रोज़ी-रोटी होगी प्रभावित
तमिलनाडु का पानी घटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेगास्टार रजनीकांत ने नाराजगी जाहिर की है।
नई दिल्ली:
120 साल पुराने कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कर्नाटक को बड़ी राहत दी है। फैसले में तमिलनाडु की जल हिस्सेदारी घटाकर 177.25 टीएमसी फुट कर दी। जबकि कावेरी न्यायाधिकरण ने 2007 में राज्य के लिए 192 टीएमसी फुट पानी आवंटित किया था।
तमिलनाडु का पानी घटाने को लेकर मेगास्टार रजनीकांत ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट किया, 'कावेरी के पानी के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तमिलनाडु के किसानों की रोजी-रोटी को प्रभावित करेगा।
राजनीतिक जगत में कदम रखने का ऐलान कर चुके रजनीकांत ने यह भी कहा कि तमिलनाडु सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के कदम उठाने चाहिए।
#CauveryVerdict is disappointing as it will further affect the livelihood of farmers. Tamil Nadu Govt should take steps to file a review petition: Rajinikanth (file pic) pic.twitter.com/KPNnN8jd7f
— ANI (@ANI) February 16, 2018
और पढ़ें: कावेरी विवाद- SC ने तमिलनाडु को मिलने वाले पानी में की कटौती, कहा- नदी पर किसी एक राज्य अधिकार नहीं
इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताव रॉय और जस्टिस ए एम खानविलकर ने की।
जल विवाद को लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ने कावेरी ट्रिब्यूनल के फैसले को साल 2007 में चुनौती दी थी।
यह जल विवाद करीब 120 साल पुराना है। जिसे लेकर आज भी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच तनातनी जारी है। सभी राज्यों का कहना है कि उनके हिस्सें में कम पानी मिला है।
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