चारा घोटाले में जेल में बंद लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर की जमानत याचिका
चारा घोटाले में जेल में बंद लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में नामंजूर
नई दिल्ली:
चारा घोटाले के कई मामलों में जेल में बंद लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा- चारा घोटाले के चार मामलों में कुल मिलाकर 25 साल से ज़्यादा की सज़ा पाने वाले लालू ने अब तक महज 20 महीने जेल में काटे हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि हम हाई कोर्ट से कहेंगे कि निचली अदालत से दोषी करार दिए जाने के फैसले के खिलाफ दायर आपकी अपील पर तेजी से सुनवाई करे.
लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी. दूसरी ओर, उनकी जमानत अर्जी के विरोध में सीबीआई (CBI) का कहना था कि लालू को कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं है. वो कोर्ट को गुमराह कर लोकसभा चुनाव के दौरान जेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं.
सीबीआई ने दलील दी कि लालू प्रसाद यादव ने अस्पताल से राजनीतिक गतिविधियां संचालित कीं और चुनावी मौसम में उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए. सीबीआई ने कहा, मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांगकर लालू प्रसाद यादव सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहे थे, जबकि उनका एकमात्र उद्देश्य लोकसभा चुनाव की गतिविधियों में शामिल होना था. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह 10 अप्रैल को राजद नेता की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा.
प्रसाद वर्तमान में झारखंड की राजधानी रांची की बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद हैं. उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय के 10 जनवरी के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी.
लालू प्रसाद को जिन तीन मामलों में दोषी ठहराया गया है, वे 900 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से संबंधित हैं, जो 1990 के दशक की शुरुआत में पशुपालन विभाग में कोषागार से धन की धोखाधड़ी से संबंधित था, जब झारखंड बिहार का हिस्सा था.
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