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पटना में तंबाकू उत्पाद बेचने पर लगा प्रतिबंध, अब लेना होगा लाइसेंस

बिहार की राजधानी पटना में नगर निगम ने तंबाकू और उससे जुड़े उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन उत्पादों को बेचने के लिये के लिये लाइसेंस लेना होगा और दुकानदार कोई दूसरा खाद्य पदार्थ नहीं बेच सकेगा।

Updated on: 07 Nov 2017, 12:52 PM

पटना:

बिहार की राजधानी पटना में नगर निगम ने तंबाकू और उससे जुड़े उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन उत्पादों को बेचने के लिये के लिये लाइसेंस लेना होगा और दुकानदार कोई दूसरा खाद्य पदार्थ नहीं बेच सकेगा।

पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नए नियम के अनुसार स्टॉकिस्ट, होल सेलर और खुदरा विक्रेता तंबाकू प्रोडक्ट जैसे गुटका, सिगरेट आदि बेचने का लाइसेंस लिया है, तो वह चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स या कोल्ड ड्रिंक नहीं बेच सकेगा।

पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अभिषेक सिंह ने कहा कि पीएमसी देश का पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बन गया है जिसने तंबाकू के इस्तेमाल को रोकने के लिये इस तरह का फैसला लिया है।

इस फैसले से तंबाकू के सेवन में कमी आने की संभावना जताई गयी है। ऐसा माना जा रहा है कि बच्चों, युवाओं और नाबालिगों में तंबाकू के सेवन में कमी आएगी। अब तक तंबाकू के उत्पाद हर जगह मिल जाया करते थे।

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नगर निगम का कहना है कि 2007 में पारित बिहार नगर निगम एक्ट में इस तरह के लाइसेंस का प्रावधान किया गया था। लेकिन इसे लागू अब किया जा रहा है।

सितंबर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी राज्यों को बिना लाइसेंस के तंबाकू से बने उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने संबंधी निर्देश जारी किये थे।

इस कदम के बाद तंबाकू के दुकानों की संख्या में कमी आएगी और शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू के उत्पाद नहीं बेचे जा सकेंगे।

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