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राजद नेता तेजस्‍वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, खाली करना होगा बंगला, 50 हजार रुपये जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्‍वी यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्‍होंने राज्य सरकार के बंगला खाली करने के आदेश को चुनौती दी थी.

Updated on: 08 Feb 2019, 11:57 AM

नई दिल्ली:

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्‍हें सरकारी बांगला खाली करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्‍वी यादव पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्‍वी यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्‍होंने राज्य सरकार के बंगला खाली करने के आदेश को चुनौती दी थी.

इससे पहले बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बंगला विवाद में सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी. विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी है. पटना हाई कोर्ट ने बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर दायर अपील खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था.

दरअसल बिहार सरकार ने तेजस्वी यादव के उपमुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उन्हे 5 देशरत्न मार्ग पर स्थित सरकारी बंगला को खाली करने का आदेश दिया था. इस आदेश को तेजस्वी ने याचिका दायर कर चुनौती दी लेकिन एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया था.