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पुराने वाहनों को बेचने में नहीं होगी कोई परेशानी, सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

पुराने वाहनों की बिक्री-खरीद के लिए अनिवार्य अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) अब पूरे भारत में चार लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) से उपलब्ध होंगे.

Updated on: 25 Oct 2021, 08:32 AM

highlights

  • यह सुविधा देश में चार लाख अधिक सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) से उपलब्ध होंगे
  • सीएससी ने इस सेवा को उपलब्ध कराने के लिए एनसीआरबी के साथ करार किया 

नई दिल्ली:

सरकार द्वारा संचलित सीएससी ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड (CSC एसपीवी) ने कहा है कि पुराने वाहनों की बिक्री के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने को लेकर उसे अधिकृत किया गया है. इस सुविधा को देशभर में उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के साथ सीएससी ने समझौता किया है. देश में चार लाख सीएससी फ्रेंचाइजी में यह सेवा उपलब्ध होगी. पुराने वाहनों की बिक्री-खरीद के लिए अनिवार्य अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) अब पूरे भारत में चार लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) से उपलब्ध होंगे. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत एक एसपीवी सीएससी ने इस सेवा को पूरे भारत में उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के साथ करार किया है. यह सेवा नागरिकों को निकटतम सीएससी से एनओसी प्राप्त करने में मदद करेगी. 

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एनसीआरबी ने राज्य सरकारों से डिजिटल सेवा पोर्टल के साथ सीसीटीएनएस सेवाओं को एकीकृत करने का अनुरोध किया है, ताकि इन्हें सीएससी के नेटवर्क के माध्यम से नागरिकों के लिए वितरित और सुलभ बनाया जा सके. सीएससी उनके द्वारा संचालित समुदाय में इन सेवाओं के बारे में जागरूकता भी पैदा करेगा.

सीएससी एसपीवी के प्रबंध निदेशक डॉ. दिनेश त्यागी ने कहा कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए पूर्व स्वामित्व वाले वाहनों के लिए एक बढ़ता हुआ बाजार है. गतिशीलता वाणिज्यिक और उद्यमशीलता गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. सीएससी का हमारा व्यापक नेटवर्क इस मांग का लाभ उठा सकता है और वाहन मालिकों को एनओसी प्रदान कर सकता है. नागरिक, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, इस साझेदारी से लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें एनसीआरबी कार्यालयों का दौरा करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी पड़ती है और वे अपने निकटतम सीएससी से एनओसी प्राप्त कर सकते हैं.