पुरानी कार स्क्रैप करवाने पर अब मिलेगा फायदा, नई कार पर रोड टैक्स में मिलेगी बंपर छूट

Scrapping Old Car: अगर आप पुरानी कार को स्क्रैप करवाते हैं और नई कार खरीददते हैं तो रोड टैक्स पर छूट का फायदा मिलेगा. रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत टैक्स छूट मिलने का मौका मिल रहा है.

Scrapping Old Car: अगर आप पुरानी कार को स्क्रैप करवाते हैं और नई कार खरीददते हैं तो रोड टैक्स पर छूट का फायदा मिलेगा. रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत टैक्स छूट मिलने का मौका मिल रहा है.

author-image
Shivani Kotnala
New Update
Scrapping Old Car

Scrapping Old Car( Photo Credit : Social Media)

Scrapping Old Car: दिल्ली सरकार पुरानी कार को स्क्रैप करवाने पर बंपर ऑफर दे रही है. अगर आप पुरानी कार को स्क्रैप करवाते हैं और नई कार खरीददते हैं तो रोड टैक्स पर छूट का फायदा मिलेगा. रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत टैक्स छूट मिलने का मौका मिल रहा है. ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत का कहना है कि सरकार की ओर से ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पुरानी कार को स्क्रैप कर बदले में नई कार के विकल्प पर जाएं. दिल्ली सरकार ने इस प्रस्ताव के लिए मंजूरी दे दी है. दिल्ली के राज्यपाल द्वारा अंतिम फैसला आने के बाद फैसले को लागू कर दिया जाएगा.

Advertisment

सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट करवाएगा जाएगा उपलब्ध
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवाने पर सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट उपलब्ध करवाया जाएगा. इस सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट को सरकार द्वारा रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर द्वारा जारी किया जाएगा. जिसके बाद इसके जरिए नई गाड़ी की खरीद पर पर्सनल व्हीकल के केस में 25 प्रतिशत और कमर्शियल गाड़ी के केस में 15 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी.

ये भी पढ़ेंः Family के साथ राइड का हर पल होगा खास, इन 7 सीटर कार के साथ

पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की खरीद पर छूट
नए नियम के लागू होने पर खुद की पर्सनल गाड़ी वाले ग्राहकों को 5 लाख रुपये तक की गाड़ियों की खरीद पर छूट दी जाएगी. इसमें पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों पर 25 फीसदी छूट जबकि पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी पर 20 प्रतिशत छूट मिलेगी. कार की खरीद पर छूट अलग- अलग टैक्स स्लैब के तहत दी जाएगी. जैसे 20 लाख रुपये से महंगी गाड़ी की खरीद पर पेट्रोल और सीएनजी के केस में 12.5 प्रतिशत छूट दी जाएगी. जबकि डीजल से चलने वाली गाड़ी पर यही छूट 8 फीसदी हो जाएगी. इसके अलावा कमर्शियल गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन के समय टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

Scrapping Old Car vehicle scrap policy Delhi vehicle scrap Delhi news latest
      
Advertisment