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पुरानी गाड़ी वालों के लिए खुशखबरी, महज 500 रुपए का प्रमाणपत्र लेकर भरें फर्राटा

दि आप भी दिल्ली एनसीआर में वाहन चलाते हैं. तो यह खबर आपके लिए है. क्योंकि अब पुरानी गाड़ी वालों को स्पीड़ के चलते ज्यादा पैसे चुकाने की जरुरत नहीं है. परिवहन विभाग ने महज 500 रुपए के प्रमाणपत्र वाहन चालकों को राहत दी है.

Updated on: 01 Dec 2021, 05:41 PM

highlights

  • अब तक वसूले जा रहे थे 3400 से 4000 रुपए तक 
  • परिवहन विभाग ने जारी किया नया निर्देश 
  • लाखों वाहन स्वामियों को मिलेगा योजना का लाभ 

नई दिल्ली :

दि आप भी दिल्ली एनसीआर में वाहन चलाते हैं. तो यह खबर आपके लिए है. क्योंकि अब पुरानी गाड़ी वालों को स्पीड़ के चलते ज्यादा पैसे चुकाने की जरुरत नहीं है. परिवहन विभाग ने महज 500 रुपए के प्रमाणपत्र वाहन चालकों को राहत दी है. अभी तक इसके लिए 3500 से 4000 रुपए तक चुकाने पड़ते थे. अब दिल्ली सरकार ने स्पीड़ गवर्नर प्रमाणपत्र के महज 500 रुपए ही चुकाने के लिए कहा है. जिससे दिल्ली के लाखों वाहन स्वामियो को फायदा मिलने वाला है.

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दरअसल, मोटर रुल एक्ट के मुताबिक परिवहन विभाग के पास जब वाहन जाता है तो उसमें स्पीड गवर्नर होना जरुरी है. कानून के अनुसार स्पीड गवर्नर का प्रमाणपत्र भी होना अनिवार्य है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर व्यावसायिक वाहनों में सन 2000 से स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य है. यह व्यवस्था वाहनों की स्पीड निधारित करने के लिए की गई है, जिससे वाहन अत्यधिक तेजी से नहीं चल सकें.

परिवहन विभाग के उपायुक्त ने हाल ही आदेश जारी किया है.  जिसमें बस एंड कार कंफैडरेशन आफ इंडिया की मोटर वाहन एक्ट कमेटी के चेयरमैन सरदार गुररमीत सिंह ने कहा है कि वे पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने पत्र के माध्यम से समस्या रख रहे थे. समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वाहन स्वामियों को लाभ देने के लिए यह कदम उठाया है. अब वाहन मालिकों से स्पीड़ गवर्नर के नाम पर चुकाए जाने वाले पैसे बहुत कम हो जाएंगे.इससे बहुत से वाहन मालिकों को लाभ मिल सकेगा.