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Maruti Suzuki के ऊपर लगा 200 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानिए क्या है मामला

मारूति सुजूकी इंडिया लिमिटेड (Maruti Suzuki India-MSIL) ने कहा है कि CCI द्वारा लगाए गए जुर्माने की समीक्षा करने के साथ ही कानून के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए भी कदम उठाया जाएगा.

Updated on: 24 Aug 2021, 09:36 AM

highlights

  • मारूति को प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहारों को खत्म करने और उसे दूर रहने का निर्देश जारी  
  • जुर्माने की राशि को CCI ने 60 दिन के भीतर जमा करने का आदेश दिया है 

नई दिल्ली :

देश की सबसे कार बनाने वाली कंपनी मारूति सुजूकी इंडिया लिमिटेड (Maruti Suzuki India-MSIL) को बड़ा झटका लगा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार में शामिल होने की वजह से मारूति के ऊपर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया है. कंपनी ने कहा है कि CCI द्वारा लगाए गए जुर्माने की समीक्षा करने के साथ ही कानून के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए भी कदम उठाया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CCI ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि उसे इस बात की जानकारी मिली है कि  MSIL ने अपने कार डीलरों के साथ समझौता किया था जिसके तहत MSIL के द्वारा डीलरों को तय सीमा से ज्यादा रियायत देने से रोकने की बात शामिल थी.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CCI का कहना है कि Maruti ने डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले डीलर, रीजनल मैनेजर, शोरूम मैनेजर, डायरेक्ट सेल्स एग्जिक्यूटिव और टीम लीडर समेत अन्य लोगों के ऊपर जुर्माना लगाने की धमकी दी गई थी. CCI को अपनी जांच में इस बात की भी जानकारी मिली है कि MSIL ने मिस्ट्री शॉपिंग एजेंसीज को नियुक्त किया हुआ था. वह इस बात का पता लगाते रहते थे कि कहीं ग्राहकों को अतिरिक्त डिस्काउंट तो नहीं दिया जा रहा है. इस तरह की एजेंसियां प्रमाण के साथ कंपनी को रिपोर्ट देती थीं. 

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जुर्माने की राशि 60 दिन के भीतर जमा करने का आदेश
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CCI ने  MSIL के ऊपर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया है. इसके अलावा कंपनी को प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहारों को खत्म करने और उसे दूर रहने का निर्देश जारी किया है. जुर्माने की राशि को CCI ने 60 दिन के भीतर जमा करने का आदेश दिया है.