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सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के काम में तेजी, 11 सौ से अधिक केंद्र बनाए

दिल्ली में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) और कलर कोडेड स्टिकर की बुकिंग के लिए वेबसाइट का नवीनीकरण किया गया है.

Updated on: 27 Dec 2020, 11:17 AM

नई दिल्ली:

दिल्ली में अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए लोगों को कुछ और मोहलत प्रदान की गई है. इस बीच दिल्ली सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के काम में तेजी लाने का निर्णय लिया है. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की होम डिलीवरी बढ़ाई जाएगी. दिल्ली के अलावा 1100 से अधिक केंद्रों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उपलब्ध होंगी. दिल्ली में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए दिल्ली में 658 केंद्र बनाए गए हैं. 517 कॉलोनियों में भी दिल्ली सरकार ने दिल्ली में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की सुविधा उपलब्ध कराई है. होम डिलीवरी के लिए कार के लिए 250 रुपये व टू व्हीलर के लिए 125 रुपये अतिरक्त देने होंगे.

दिल्ली में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) और कलर कोडेड स्टिकर की बुकिंग के लिए वेबसाइट का नवीनीकरण किया गया है. नवीनीकरण के बाद अब उपयोगकर्ता एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टिकर दोनों के लिए वेबसाइट पर लॉगइन करके सिंगल विंडो के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. किसी भी शिकायत या प्रश्नों के लिए, उपयोगकर्ता 1800 1200 201 पर कॉल कर सकते हैं. दिल्ली परिवहन विभाग के मुताबिक अब पहले के मुकाबले एचएसआरपी की अधिक होम डिलीवरी की जा सकेगी. इसके लिए सभी डीलर्स को अपनी क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया गया है.

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत उच्च एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टिकर के संबंध में जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए सभी हितधारकों के साथ एक समीक्षा बैठक बुलाई थी. परिवहन मंत्री ने कहा, 'सभी शेयरधारकों को ग्राहकों की समस्या का तुरंत निदान करने के निर्देश दिए गए हैं. क्षमता बढ़ाने के साथ ही शिकायतों का निवारण करना भी आवश्यक है. परिवहन विभाग अब 30 दिसंबर को इस विषय पर अगली समीक्षा बैठक करेगा.' गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि वे सुरक्षा उद्देश्यों तथा ईंधन के प्रकारों की पहचान हेतु वाहनों पर एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टिकर्स सुनिश्चित करें. पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण ने भी इस दिशा में अनुशंसा की थी.

इसके बाद, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिसंबर 2018 में केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर), 1989 के तहत मोटर वाहनों पर पंजीकरण के निशान को प्रदर्शित करने के तरीके को अधिसूचित किया था. यूनिक हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पंजीकरण और वाहनों पर लगने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़ जायेगा. डीजल वाहनों के लिए कलर-कोडेड स्टिकर की पृष्ठभूमि ऑरेंज, पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए लाइट ब्लू और अन्य सभी वाहनों के लिए ग्रे होगी. इसके अलावा, अधिसूचना अनुसार बीएस-6 मानदंडों का पालन करने वाले वाहनों की पंजीकरण प्लेट, रंग कोडित स्टीकर के शीर्ष पर एक हरे रंग की पट्टी का होना अनिवार्य है.