मणिपुर में कोरोना के 14 नए मामले, कुल मामले बढ़कर 20 हुए
ग्लोबल टेनिस क्रिकेट लीग : पहली अंतरराष्ट्रीय टेनिस बॉल लीग शारजाह में होगी आयोजित
राजा रघुवंशी हत्याकांड : शिलांग पुलिस ने सोनम के व्यवहार की जुटाई जानकारी
बांग्लादेश : राजनीतिक दलों ने सुधारों पर 'राष्ट्रीय सहमति आयोग' के साथ चर्चा की
उत्तराखंड को डिजिटल राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
अमेरिकी लक्ष्यों को पूरा करने पर केंद्रित है डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान : जेडी वेंस
ईरान-इजराइल संघर्ष से बिहार की राजनीति तक न्यूज नेशन लेकर आया 10 बड़े अपडेट्स
राजस्थान के भरतपुर जिले में वज्रपात से दो लोगों की मौत
IND vs ENG: इस खिलाड़ी को इंग्लैंड में करना होगा कमाल, फ्लॉप होते ही टीम इंडिया से पत्ता कटना तय

बगैर Pollution सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने पर सस्पेंड हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence), साथ में देना होगा इतना जुर्माना

दिल्ली सरकार के मुताबिक वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (Pollution Under Control Certificate-PUCC) नहीं होने की स्थिति में वाहन मालिकों को 6 महीने की जेल या 10 हजार रुपये का जुर्माना या फिर दोनों ही भुगतना पड़ सकता है.

दिल्ली सरकार के मुताबिक वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (Pollution Under Control Certificate-PUCC) नहीं होने की स्थिति में वाहन मालिकों को 6 महीने की जेल या 10 हजार रुपये का जुर्माना या फिर दोनों ही भुगतना पड़ सकता है.

author-image
Dhirendra Kumar
एडिट
New Update
ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence)

ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) ( Photo Credit : NewsNation)

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (Pollution Under Control Certificate-PUCC) के बगैर वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) निलंबित (Suspend) हो सकता है. दिल्ली सरकार के मुताबिक वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नहीं होने की स्थिति में वाहन मालिकों को 6 महीने की जेल या 10 हजार रुपये का जुर्माना या फिर दोनों ही भुगतना पड़ सकता है. इसके अलावा बगैर पीयूसी सर्टिफिकेट के वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस को भी निलंबित कर दिया जाएगा.

Advertisment

यह भी पढ़ें: फोर्ड इंडिया ने निर्यात के लिए इकोस्पोर्ट का उत्पादन फिर से किया शुरू

वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के साथ वाहन चलाने का अनुरोध
परिवहन विभाग की ओर से जारी एक सार्वजनिक नोटिस के मुताबिक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी वाहन मालिकों से वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के साथ ही वाहन चलाने के लिए अनुरोध किया है. बता दें कि PUCC के तहत वाहन से निकलने वाले  प्रदूषण कारक तत्वों जैसे कार्बन डाईऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की नियमित जांच की जाती है और उसके बाद ही पीयूसी सर्टिफिकेट दिया जाता है.

यह भी पढ़ें: Mahindra XUV500 पर मिल रहा है बंपर डिस्काउंट, जानिए कितना मिल रहा है फायदा

दिल्ली सरकार ने अधिकतर सेवाओं को कर दिया था फेसलेस
बता दें कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने ट्रांसपोर्ट से जुड़ी अपनी अधिकतर सेवाओं को फेसलेस करने का फैसला किया था. दिल्ली सरकार ने अपने इस कदम के पीछे तर्क दिया है कि इससे आरटीओ में करप्शन खत्म होगा. इसके अलावा लोगों को घर बैठे ही कई जरूरी सुविधाएं आसानी से मिलने लग जाएंगी. बता दें कि फेसलेस सेवा के शुरू होने के बाद से दिल्ली के सभी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में भीड़ कम हो रही है और घर पर रहकर ही लोग अपने काम निपटा रहे हैं. गौरतलब है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस और उससे जुड़ी ज्यादातर सेवाओं को ऑनलाइन करने की ओर प्रयास कर रहा है. बता दें कि कई राज्य ड्राइविंग लाइसेंस समेत वाहनों के आरसी और पल्यूशन सर्टिफिकेट से संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन करना शुरू कर दिया है.

HIGHLIGHTS

  • 6 महीने की जेल या 10 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों ही भुगतना पड़ सकता है
  • दिल्ली सरकार ने वैध PUC सर्टिफिकेट के साथ वाहन चलाने के लिए किया अनुरोध 
Pollution Under Control Certificate Transport Department pollution certificate driving licence DL Delhi government pucc PUC Certificate arvind kejriwal
      
Advertisment