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अगर आपके पास है पुरानी गाड़ी, तो हो सकती है बड़ी मुसीबत

नोटिफिकेशन के अनुसार फिटनेस प्रमाण पत्र के खत्म होने के बाद प्रत्येक दिन की देरी के लिए वाहन मालिक को 50 रुपये के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा.

Updated on: 06 Jan 2022, 08:56 AM

highlights

  • कार के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए 5 हजार रुपये का भुगतान करना होगा
  • पुरानी बाइक के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए 1 हजार का भुगतान करना होगा

नई दिल्ली:

Vehicle Scrappage Policy: वाहन मालिकों को अपनी 15 साल पुराने वाहन (Old Vehicle) के रजिस्ट्रेशन को नवीनीकरण (Renew) के लिए इस साल से आठ गुना तक भुगतान करना पड़ेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाहन मालिकों को इस साल अप्रैल 2022 से 5 हजार रुपये का भुगतान करना होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने पुराने वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र (Registration Certificate-RC) के नवीनीकरण (Renew) के लिए अधिसूचना (Notification) जारी कर दिया है. आपको बता दें कि जारी किया गया नया नियम राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति (National Vehicle Scrappage Policy) का हिस्सा है.

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इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए करना होगा इतना भुगतान
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 साल से ज्यादा पुरानी बस या ट्रक के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए भी आठ गुना ज्यादा पेमेंट करना होगा. वाहन मालिकों को नए नियम के तहत 15 साल से पुरानी कार के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए मौजूदा फीस 600 रुपये की तुलना में 5 हजार रुपये का भुगतान करना होगा. वहीं पुरानी बाइक के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए मौजूदा फीस 300 रुपये के मुकाबले 1 हजार रुपये का भुगतान करना होगा. साथ ही 15 साल से ज्यादा पुराने ट्रक और बस के फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए मौजूदा फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 12,500 रुपये कर दिया गया है. 

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नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्रीय मोटर वाहन (23वां संशोधन) नियम, 2021 के तहत नए नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगे. नोटिफिकेशन के अनुसार फिटनेस प्रमाण पत्र के खत्म होने के बाद प्रत्येक दिन की देरी के लिए वाहन मालिक को 50 रुपये के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा.