अब ट्रैफिक चालान कटने पर नहीं देने होंगे पैसे, जारी हुए नए नियम

पैसों की तंगी में अगर चालान कट जाएं तो पूरे महीने घर खर्च चलाने में बड़ी मुश्किल आती है. ऐसे में अगर आपका भी ट्रैफिक चालान कट गया है तो घबराने की जरुरत नहीं है. कुछ ऐसे नियम हम आपको बताने जा रहे हैं.

पैसों की तंगी में अगर चालान कट जाएं तो पूरे महीने घर खर्च चलाने में बड़ी मुश्किल आती है. ऐसे में अगर आपका भी ट्रैफिक चालान कट गया है तो घबराने की जरुरत नहीं है. कुछ ऐसे नियम हम आपको बताने जा रहे हैं.

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Nandini Shukla
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अब ट्रैफिक चालान कटने पर नहीं देने होंगे पैसे( Photo Credit : news nation)

अगर आप व्हीकल चलाते हैं तो आपके लिए एक ज़रूरी जानकारी है. पेट्रोल डीज़ल की बढ़ती कीमतों के वजह से वाहन चलाना भारी पड़ता है. लोग बढ़ती महंगाई के चलते वाहन खरीदना भी मुश्किल हो गया है. लेकिन जिनके पास वाहन है उनको एक और बात की दिक्कत होती है वो है चालान. पैसों की तंगी में अगर चालान कट जाएं तो पूरे महीने घर खर्च चलाने में बड़ी मुश्किल आती है. ऐसे में अगर आपका भी ट्रैफिक चालान कट गया है तो घबराने की जरुरत नहीं है. कुछ ऐसे नियम हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपका चालान काट भी गया तो आपको पैसे नहीं देने होंगे.

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बता दें कि कानून के अगर ट्रैफिक पुलिस आपका गलत तरीके से चालान काटती है तो इसका मतलब नहीं है कि आपको चालान भरना ही पड़ेगा. ऐसे में अगर  ट्रैफिक पुलिस आपका गलत चालान काट रही है तो उस समय उनके साथ बहस करने की बजाये आप बाद में कोर्ट में जाकर उसे चुनौती देकर चालान से बचा जा सकता है. ट्रैफिक नियम का पालन हालांकि सबको करना चाहिए. लेकिन अगर आपके साथ गलत होता है तो उस स्थिती से कैसे निकलना है उसके बारे में अगर आपको पहले से जानकारी है तो आप वहां से बिना किसी नुक्सान के निकल जाएगें.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्टोर किया जा सकता है. यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो आप सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं. यही नहीं अगर  ट्रैफिक अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना चाहता है, तो वह वेब पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है.

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नई मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालक का व्यवहार भी देखा जाएगा व पुलिस अधिकारी की पहचान भी पोर्टल में अपडेट होगी. जब भी किसी वाहन या चालक का पता किया जाएगा, इसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी. ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए ई-चालान जारी होगा. 

 

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