पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया
वहां की शीर्ष अदालत में पहुंचा जहां अभी अदालत ने सैन्य प्रमुख का कार्यकाल 6 महीने के लिए विस्तारित किया है.
नई दिल्ली:
पाकिस्तान के ऑर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के कार्यकाल को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है. अब वो अगले 6 महीनों तक पाकिस्तान के सेना प्रमुख बने रहेंगे. गुरुवार को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाक के सेना प्रमुख को कुछ शर्तों के साथ 6 महीने का सेवा विस्तार दे दिया. आपको बता दें कि इसके लिए पाकिस्तान की संसद को सेना प्रमुख की सेवा विस्तार से जुड़ा कानून बनाना होगा. पाक सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ में प्रधान न्यायाधीश खोसा, न्यायमूर्ति मियां अजहर आलम खान मियांखेल और न्यायमूर्ति सैयद मंसूर अली शाह ने इस मामले की सुनवाई की.
आपको बता दें कि इसके पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने 19 अगस्त को एक आधिकारिक अधिसूचना के जरिए जनरल बाजवा का कार्यकाल तीन सालों के लिए बढ़ा दिया था. जिसके बाद मामला वहां की शीर्ष अदालत में पहुंचा जहां अभी अदालत ने सैन्य प्रमुख का कार्यकाल 6 महीने के लिए विस्तारित किया है. आपको बता दें कि इस फैसले से पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाक सरकार से एक संशोधित अधिसूचना जारी करने का भी आदेश दिया है.
पाकिस्तान के लिए बाजवा की सेवा में विस्तार इसलिए महत्व रखता है क्यों कि पाकिस्तान में सेना की भूमिका सरकार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रहती है. इसके अलावा यह भी माना जाता है कि पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट बाजवा को हटाने का निर्देश देता है तो यह पाक पीएम इमरान खान के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है.
जानें पूरा मामला
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बीते 19 अगस्त को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके इस बात की घोषणा की थी कि जनरल बाजवा को तीन साल का कार्यकाल विस्तार दिया है. पाक पीएम ने इसके पीछे क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल का हवाला दिया था. आपको बता दें कि पाकिस्तानी जनरल कमर बाजवा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है और अगर सुप्रीम कोर्ट इससे पहले बाजवा के पक्ष में फैसला दे तो वो अगले तीन सालों तक भी इस पद पर बने रह सकते हैं. वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट बाजवा के पक्ष में फैसला न दे तो बाजवा को इस पद पर बने रहने से रोका जा सकता है.
आपको बता दें कि मंगलवार को तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा था- ''अब भी वक्त है. सरकार को अपने कदम वापस लेने चाहिए और यह सोचना चाहिए कि वह क्या कर रही है. वह एक उच्च पदस्थ अधिकारी के साथ कुछ इस तरह की चीज नहीं कर सकती. न्यायालय ने अटार्नी जनरल (एजी) अनवर मंसूर खान से कहा, ''आपने सेना प्रमुख को एक शटलकॉक में तब्दील कर दिया है."