पाकिस्तान के पैंतरे से भारत सतर्क, FATF बैठक से पहले हाफिज सईद पर फैसला छलावा
भारत की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान की एक अदालत ने आतंकी वित्तपोषण मामले में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभियुक्त आतंकवादी हाफिज सईद को सजा सुनाई है
नई दिल्ली:
FATF की बैठक से ठीक पहले पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत (Anti Terror Court) ने आतंकवाद के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के दो मामलों में मुंबई हमले (Mumbai Blasts) के मास्टरमाइंड हाफिज सईद (Hafiz Saeed) को दोषी करार देते हुए साढ़े पांच साल- साढ़े पांच साल कैद और दोनों मामलों में 15-15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनायी है. इस भारत की ओर काफी सधी हउई प्रतिक्रिया दी गई है. सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह फैसला FATF की बैठक से पहले लिया गया है जिसपर ध्यान देना काफी जरूरी है.
भारत की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान की एक अदालत ने आतंकी वित्तपोषण मामले में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभियुक्त आतंकवादी हाफिज सईद को सजा सुनाई है. यह पाकिस्तान के लंबे समय से लंबित अंतरराष्ट्रीय दायित्व का हिस्सा है ताकि आतंकवाद का समर्थन किये जाने पर रोक लग सके.
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Govt Sources: We have seen media reports that a court in Pakistan has sentenced UN-designated and internationally proscribed terrorist Hafiz Saeed in terror financing case. It is part of a long-pending international obligation of Pakistan to put an end to support for terrorism. pic.twitter.com/pW6SaUTBmJ
— ANI (@ANI) February 13, 2020सरकारी सूत्रों ने कहा, यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या पाकिस्तान अपने नियंत्रण में आने वाले सभी आतंकवादी संगठनों और क्षेत्रों से काम करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा और मुंबई और पठानकोट सहित सीमा पार आतंकवादी हमलों के अपराधियों को त्वरित न्याय दिलाएगा. सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह फैसला FATF की बैठक से पहले लिया गया है. जिसे नोट किया जाना है.
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बता दें, इसके पहले एंटी टेररिज्म कोर्ट ने पिछले सप्ताह 8 फरवरी यानि की शनिवार को अदालत ने सईद के मामले पर सुनवाई पूरी कर ली थी जिसके बाद बुधवार को एंटी टेररिज्म कोर्ट ने हाफिज सईद पर अपना फैसला सुनाया.
आपको बता दें कि शनिवार को सुनवाई पूरी होने के बावजूद हाफिज सईद के अनुरोध पर कोर्ट ने ऐसा किया और मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी. आतंकवाद रोधी अदालत (ATC) लाहौर के न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने के दो मामलों में जमात उद दावा के प्रमुख के खिलाफ फैसले को सुरक्षित रख लिया था.