तीन तलाक कानूनी रूप से प्रतिबंधित- जस्टिस नरीमन
News Nation Bureau 22 August 2017, 01:02 PM
पांच जजों की संविधान पीठ ने दो के मुकाबले तीन मतों से दिए अपने फैसले में कहा कि तीन तलाक को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस उदय उमेश ललित ने कहा कि तीन तलाक इस्लाम का मौलिक रूप से हिस्सा नहीं है, यह कानूनी रूप से प्रतिबंधित और इसे शरियत से भी मंजूरी नहीं है।
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