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Pan Alert: इन पैनकार्ड धारकों को देना होगा 10,000 रुपए जुर्माना, 31 मार्च तक कर लें ये जरूरी काम

Pan Aadhar Link Online: हाल ही में सरकार ने बजट 2023 (budget 2023) पेश किया है. इसके तुरंत बाद ही आधार और पैन लिंक न करने वालों के खिलाफ सरकार एक्शन मोड़ में आ गई है. जानकारी के मुताबिक आधार से पैन कार्ड को लिंक (Pan Aadhar Link)करने की अंतिम तारीख क

News Nation Bureau
| Edited By :
06 Feb 2023, 01:18:47 PM (IST)

highlights

  • केंद्रीय प्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर लोगों को चेताया 
  • 500 रुपए से लेकर 10 हजार रुपए तक वसूला जाएगा जुर्माना 
  • बैंकिंग कार्यों को भी बैंन करने की चेतावनी

नई दिल्ली :

Pan Aadhar Link Online: हाल ही में सरकार ने बजट 2023 (budget 2023) पेश किया है. इसके तुरंत बाद ही आधार और पैन लिंक न करने वालों के खिलाफ सरकार एक्शन मोड़ में आ गई है. जानकारी के मुताबिक आधार से पैन कार्ड को लिंक (Pan Aadhar Link)करने की अंतिम तारीख केंद्रीय प्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड (CBDT)ने 31 मार्च निर्धारित की है. यदि कोई भी व्यक्ति तय तारीख के अनुसार आधार को पैन से लिंक नहीं करता है तो संबंधित व्यक्ति पर 500 रुपए से लेकर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा. यही नहीं  उसका पैन कार्ड रद्द (pan card cancellation)करने की कार्रवाई भी विभाग द्वारा की जा सकती है. जिसके बाद वह कोई भी बैंकिंग संबंधी कार्य नहीं कर सकेगा.

31 मार्च लास्ट डेट 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के मुताबिक यदि कोई भी पैन कार्ड धारक 31 मार्च तक जरूरी नियम फॅालो नहीं करता है तो उसे 500 रुपए से लेकर 10 हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है. यही नहीं उसका कार्ड भी कैंसिल किया जा सकता है., जानकारी के मुताबिक यदि कोई भी कार्ड धारक 31 मार्च तक अपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करता है तो 500 रुपए जुर्माना चुकाना पड़ेगा, वहीं यदि तीन माह के बाद आप लिंक करवाते हैं तो 1000 रुपये का जुर्माना ऑनलाइन भरना होगा.

नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल 
सीबीडीटी के मुताबिक देश में कुल 61 करोड़ पैनक कार्ड धारक हैं. जिनमें से कुल 48 करोड़ ने ही पैन को आधार से लिंक (Pan Aadhar Link)कराया है.  अभी भी लगभग 13 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका पैन आधार से लिंक नहीं है. केंद्रीय प्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड  अब ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन मोड़ में आ गया है. साथ ही पैन को आधार से लिंक न कराने वालों के खिलाफ खतरे की घंटी बजा दी है.

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10 हजार रुपए का जुर्माना
केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के मुताबिक, पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर संबंधित व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल नहीं कर पाएगा. साथ ही बैंक खाता खोलने, म्यूचुअल फंड समेत अन्य बैंकिंग कार्यों की अनुमति नहीं होगी. यही नहीं नियम फॅालो न करने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा. ऐसे कार्ड धारकों को बैंकिंग कार्यों के लिए निष्क्रिय यानी अवैध माना जाएगा. अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत 10000 रुपये के जुर्माना वसूला जाएगा.