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IRCTC: अब ट्रेन में बिना टिकट भी कर सकते हैं यात्रा, रेलवे ने किया नियमों में खास बदलाव

Indian Railways 2023: रेल यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि अब आप बिना रिजर्वेशन (without reservation)के भी ट्रेन में बे रोक-टोक यात्रा कर सकते हैं. रेलवे के नए नियमों (railway new rules) के मुताबिक यदि आपको अचानक कहीं जाना पड़ जाए तो बिन

News Nation Bureau
| Edited By :
28 Jan 2023, 07:18:14 PM (IST)

highlights

  • बिना टिकट यात्रा करना नहीं माना जाएगा अपराध, रेलवे ने रखी ये शर्त 
  • पहले बिना टिकट पकड़े जाने देना होता था मोटा जुर्माना, जेल का भी प्रावधान 
  • टीटीई से बिना टिकट होने पर भी कर सकते हैं सीट के लिए कर सकते हैं प्रार्थना 

नई दिल्ली :

Indian Railways 2023: रेल यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि अब आप बिना रिजर्वेशन (without reservation)के भी ट्रेन में बे रोक-टोक यात्रा कर सकते हैं. रेलवे के नए नियमों  (railway new rules) के मुताबिक यदि आपको अचानक कहीं जाना पड़ जाए तो बिना टिकट भी रेल में यात्रा वैध मानी जाएगी. इसके लिए रेलवे ने कुछ शर्तें रखी हैं.  जैसे जहां से आप यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, उसी स्टेशन का आपके पास प्लेटफॅार्म टिकट (platform ticket)होना जरूरी है. प्लेटफॅार्म टिकट के बेस पर ही आप टीटीई से सीट की मांग भी कर सकते हैं.

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नहीं कर सकते दंडित
जानकारी के मुताबिक यदि आपके पास टिकट नहीं है तो इसके लिए टीटीई आपको दंडित नहीं कर सकता. साथ ही जुर्माना भी नहीं वसूल सकता. आपको बता दें कि प्लेटफॅार्म टिकट लेकर आपको सीधा रेल टीटीई के पास जाना है. साथ ही प्लेटफॅार्म टिकट दिखाकर अपने गणत्व्य तक का टिकट बनवा लेना है. यदि ट्रेन में सीट होगी तो आपको टीटीई को सीट भी देनी होगी. यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी शिकायत भी आप स्टेशन अधीक्षक से कर सकते हैं.

ये है नया नियम 
आपको बता दें कि प्लेटफॅार्म टिकट के आधार पर टीसी आपका टिकट संबंधित स्टेशन से जहां आप जाना चाहते हैं बना देगा. इसके बाद आप ट्रेन में यदि सीट है तो वहां बैठ सकते हैं. अन्यथा टीटीई से सीट दिलाने के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं. इस नियम को लागू करने के पीछे रेलवे का मानना है कि टिकट की वजह से किसी भी यात्री का कोई मुख्य काम न छूट जाए. क्योंकि बिना टिकट रेल में यात्रा करना कानूनी रूप से अवैध माना जाता था.  जिसके चलते यात्री कई बार रिजर्वेशन न होने पर यात्री अपनी यात्रा छोड़ देता था..

ये भी हुआ बदलाव 
दरअसल कई बार रिजर्वेशन होने के बाद भी सीट कई स्टेशन पर खाली रहती है. नए नियमों के बाद टीटीई जब तक सीट खाली रहती है, किसी अन्य सवारी को एलॅाट कर सकता है. ये उसके विवेकाधिकार पर निर्भर करता है. लेकिन दो स्टेशनों तक रिजर्व सीट को टीसी किसी और को एलॉट नहीं कर सकता है.