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Lockdown 4.0: ट्रेन सेवा शुरू करने के सवाल पर भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने दिया ये जवाब

Lockdown 4.0: गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश के मुताबिक घरेलू चिकित्सा सेवाओं और घरेलू एयर एंबुलेंस के अलावा यात्रियों के लिए सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी फिलहाल जारी रहेगी.

News Nation Bureau
| Edited By :
18 May 2020, 09:16:55 AM (IST)

नई दिल्ली:

Lockdown 4.0: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देशभर में लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) की अवधि को 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश के मुताबिक घरेलू चिकित्सा सेवाओं और घरेलू एयर एंबुलेंस के अलावा यात्रियों के लिए सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी फिलहाल जारी रहेगी. लॉकडाउन 4.0 में भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने फिलहाल ट्रेन संचालन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है. बता दें कि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 3.0 में भी राज्यों में लोगों की आवाजाही के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे.

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गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसार राज्यों में फंसे हुए लोगों को उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए ही बस या ट्रेन के संचालन की इजाजत दी गई है. हालांकि ट्रेन की सामान्य सेवाएं अभी भी फिलहाल बंद ही है. गौरतलब है कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों को मैसेज के जरिए सूचित कर चुका है कि 30 जून तक सामान्य यात्री सेवाएं बंद रहेंगी. हालांकि सिर्फ दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है.

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लॉकडाउन 4.0 में इन पर नहीं होगी रोक
राज्‍यों की सहमति से बसों, यात्री गाड़ियों से अंतरराज्यीय यात्राएं की जा सकेंगी. राज्य सरकारें बस सेवाएं भी शुरू कर सकती हैं. बस डिपो पर कैंटीन व रेलवे स्टेशन खुलेंगे. बिना दर्शकों के स्टेडियम खोलने को भी मंजूरी मिल गई है. कंटेनमेंट जोन से बाहर नाई की दुकान, सैलून, स्पा खुल सकेंगे. अलग-अलग समय पर शॉपिंग मॉल व दुकानें खुल सकेंगी. रेस्तरां को किचन खोलने की छूट मिल गई है, लेकिन वहां बैठकर लोग खाना नहीं खा सकेंगे ऑनलाइन सामान मंगवाने की भी छूट दी गई है.

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लॉकडाउन 4.0 में इन पर जारी रहेगी पाबंदी
सभी घरेलू और इंटरनेशनल विमान सेवाओं के अलावा मेट्रो और सामान्य रेल सेवाओं पर रोक जारी रहेगी. 65 से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारी से पीड़ित, गर्भवती, दस साल से कम उम्र के बच्चों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी. सिनेमा हॉल, होटल, रेस्त्रां, स्विमिंग पूल, मॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, बार, स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, जबकि ऑनलाइन पढ़ाई पर रोक नहीं होगी. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध होगा.