10 प्वाइंट में जानें आज से Lockdown 3.0 में क्या मिल रही छूट
आज से पूरे देश में Lockdown 3.0 लागू हो गया है. एक दिन पहले केन्द्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने Lockdown 3.0 में मिली छूट और पाबंदी को लेकर दिशानिर्देश जारी किया.
नई दिल्ली:
आज से पूरे देश में Lockdown 3.0 लागू हो गया है. एक दिन पहले केन्द्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने Lockdown 3.0 में मिली छूट और पाबंदी को लेकर दिशानिर्देश जारी किया. गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि बंद के दौरान केवल परेशान हाल प्रवासी कामगारों (Migrent Worker) को आने-जाने में ढील दी गई है. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि गृह मंत्रालय ने ऐसे फंसे हुए लोगों के आने जाने को मंजूरी दी है, जो लॉकडाउन से ठीक पहले अपने मूल निवास या कार्यस्थलों से चले गए थे. लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में लाखों प्रवासी कामगार फंसे हुए हैं. गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को ट्रेनों और बसों के जरिए उनके आने जाने की मंजूरी कुछ खास शर्तों पर दी, जिसमें भेजने और गंतव्य वाले राज्यों की सहमति, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन आदि शामिल है. इसके अलावा आज से सरकार ने इन कामों के लिए छूट दी है. जानें 10 प्वाइंट :
- दफ्तरों में आरोग्य सेतु ऐप जरूरी.
- शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को मंजूरी.
- अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं.
- पब्लिक प्लेस और वर्क प्लेस में मास्क लगाना जरूरी.
- पब्लिक प्लेस में थूकने पर जुर्माना लगेगा.
- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे.
- रेल, विमान, और मेट्रो सेवा बंद रहेगी.
- होटल और रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा हॉल बंद.
- कंटेनमेंट ज़ोन के अलावा सभी जोन में शराब की दुकानें खुलेंगी.
- ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन में किसी भी तरह की परिवहन सेवा पर पाबंदी जारी रहेगी. प्रवासी मजदूरों के लिए 50% यात्रियों के साथ बसें चलेंगी.