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Aadhaar-PAN Link: 30 जून है आधार को पेन से लिंक कराने की लास्ट डेट, नहीं कराने पर होंगे ये नुकसान

आरबीआई के मुताबिक हर पैन कार्ड धारक के लिए निर्देश है कि वह 30 जून तक हर हालत में आधार से पैन को लिंक करा लें. अन्यथा संबंधित का पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा. साथ ही उसे 1000 रुपए लेट फीस भरने के बाद ही आधार से पैन को लिंक कराना होगा.

News Nation Bureau
| Edited By :
05 Jun 2023, 04:07:33 PM (IST)

highlights

  • पैन कार्ड को डिएक्टीवेट करने की चेतावनी, वित्तीय लेन-देन में आएगी परेशानी 
  • 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून की गई थी आधार से पैन लिंक कराने की तारीख
  •  सरकार के नियमों को फॅालो न करने पर होगी भरनी होगा मोटा जुर्माना  

नई दिल्ली :

Aadhaar-PAN Link: अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है तो सावधान हो जाएं. क्योंकि आयकर विभाग चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कोई पैनकार्ड धारक 30 जून तक ये जरूरी काम नहीं कराता है तो उसका पैन डिएक्टीवेट कर दिया जाएगा. यानि संबंधित व्यक्ति आर्थिक लेन-देन से जुड़ा कोई काम नहीं कर पाएगा. आपको बता दें कि पहले इनकम टैक्स डिपार्डमेंट में ये डेट 31 मार्च निर्धारित की थी. लेकिन इसके बावजूद भी देश में करोड़ों लोग ऐसे शेष रह गए. जिन्होने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया. जिसके बाद डेट को एक्सटेंड किया गया..

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 भरना होगा 1000 रुपए जुर्माना
दरअसल, पैन को आधार से लिंक कराने की कई डेट लाइन आ चुकी हैं. लेकिन इसके बावजूद भी लोग मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. जिसके बाद आयकर विभाग ने 30 जून लास्ट डेट घोषित की है. साथ ही चेतावनी दी है. यदि इसके बाद भी पैन कार्ड धारक आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो ऐसे कार्ड धारकों का पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा. यानि ये लोग बैंक में खाता खुलवाने से लेकर कोई भी लोन लेने के काबिल नहीं रहेंगे. साथ ही यदि 30 जून के बाद कोई भी धारक पैन को आधार से लिंक कराता है तो 1000 रुपए की लेट फीस देना भी अनिवार्य कर दिया गया है.. 

बहुत जरूरी होता है डॅाक्यूमेंट
आपको बता दें कि आज के समय में पैन कार्ड बहुत ही जरूरी डॅाक्यूमेंट है. क्योंकि फाइनेंस संबंधी सभी काम जैसे बैंक खाता खुलवाने से लेकर किसी तरह के लोन में सबसे पहले किसी पेपर की जरूरत होती है तो वो है पैन कार्ड. इसलिए समय रहते पैन को आधार से लिंक आवश्य कराएं. अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहे. क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक जितने भी आधार कार्ड पैन से लिंक नहीं पाए जाएंगे. सभी को निष्क्रिय मान लिया जाएगा..