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योगी सरकार का आदेश: UP में अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य, न पहनने पर होगी ये कार्रवाई

यूपी सरकार (Yogi government ) ने बुधवार को बड़ा आदेश दिया है कि यूपी में अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य है. अगर कोई बिना मास्क घर से निकलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

News Nation Bureau
| Edited By :
08 Apr 2020, 08:31:54 PM (IST)

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में कोरोना वायरस (Corona Virus) संक्रमण से प्रभावित खास इलाके 15 अप्रैल तक सील रहेंगे. साथ ही यूपी सरकार (Yogi government) ने बुधवार को बड़ा आदेश दिया है कि यूपी में अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य है. अगर कोई बिना मास्क घर से निकलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के जिन 15 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के छह या उससे ज्यादा मामले आए हैं वहां के सर्वाधिक प्रभावित इलाकों को 15 अप्रैल तक सील करने का आदेश दिया है. गृह विभाग के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने बुधवार को बताया कि उत्तर प्रदेश में 15 ऐसे जिले हैं जहां कोविड-19 के छह या उससे ज्यादा मामले आए हैं. इन सभी जिलों में संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षत्रों को आगामी 15 अप्रैल तक के लिए सील किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि इन 15 जिलों- आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, फिरोजाबाद, कानपुर, वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, बस्ती, महाराजगंज, सीतापुर और सहारनपुर में कोविड-19 के हॉट स्पॉट को आज शाम तक चिह्नित करके आवश्यक कार्यवाही की जाएगी. प्रमुख सचिव ने बताया कि यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के आधार पर लिया गया है.

इस बीच प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने इन सभी 15 जिलों के वरिष्ठ प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है, इन जिलों में लॉकडाउन को पूरी तरह मजबूत करते हुए प्रभावित क्षेत्रों को पूरी तरह सील कर दिया जाए. प्रभावित इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की शत-प्रतिशत होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाए और दुकानों या सब्जी मंडी को भी न खोला जाए.

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उन्होंने कहा कि जिले में पहले से जारी सभी पास की पुनःसमीक्षा की जाए और अनावश्यक पास निरस्त कर दिए जाएं. शत-प्रतिशत घरों की जांच करते हुए उन्हें संक्रमण मुक्त किया जाए. आवश्यक वस्तुओं से संबंधित कारखानों के कर्मियों या श्रमिकों को भी अलग-अलग वाहनों की जगह पूल वाहनों के माध्यम से लाने-ले जाने की व्यवस्था की जाए. इसके अलावा सड़कों पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों के अलावा किसी को भी बाहर ना निकलने दिया जाए. अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में अभी तक 343 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की सूचना है और इनमें से ज्यादातर मामले इन्हीं 15 जिलों के हैं.