उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2019 से बीयर बार के लाइसेंस खत्म
इस बदलाव के बाद अब 1 अप्रैल 2019 से बीयर बार के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा
लखनऊ:
उत्तर प्रदेश (Uttar pradesh) में राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश में 1 अप्रैल 2019 से बीयर बार के लाइसेंस खत्म कर दिए हैं. होटल और रेस्तरां को पहले दिए गए बीयर बार के लाइसेंसों को अब नवीनीकरण नहीं होगा. विभाग अब बीयर बार के लाइसेंस की जगह सीधे बार का लाइसेंस देगा. नई नीति में आबकारी विभाग ने बीयर बार लाइसेंस को लेकर करीब 85 साल पुराने नियम को बदल दिया है. आबकारी विभाग के अनुसार नए नियम के मुताबिक अब अगर कोई अपने होटल और रेस्तरां में बीयर बार का लाइसेंस लेना चाहेगा तो उसे बार का लाइसेंस लेना होगा और उसे बार लाइसेंस की फीस जमा करना होगी.
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इस बदलाव के बाद अब 1 अप्रैल 2019 से बीयर बार के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा. अभी तक बीयर बार की सालाना लाइसेंस फीस 2.5 लाख रुपये थी, जबकि बार लाइसेंस के लिए अब सरकारी खजाने में 8.80 लाख रुपये की सालाना फीस जमा करनी होगी.
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