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रेप के आरोपी पूर्व मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद (Swami Chinmayanand) को लॉ छात्रा से रेप के मामले में जमानत दे दी है.

News Nation Bureau
| Edited By :
03 Feb 2020, 03:13:02 PM (IST)

प्रयागराज:

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद (Swami Chinmayanand) को लॉ छात्रा से रेप के मामले में जमानत दे दी है. हाईकोर्ट ने इस मामले में 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोपी संजय सिंह को गुरुवार की शाम जेल से रिहा कर दिया गया था. संजय की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हुई. इसके बाद हाईकोर्ट का ऑर्डर बुधवार शाम को पहुंचा.

चिन्मयानंद से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के सभी आरोपी जेल से रिहा हो चुके हैं. सबसे पहले पीड़ित छात्रा और सचिन की जमानत मंजूर हुई थी. छात्रा की रिहाई के बाद विक्रम ठाकुर और फिर सचिन को जेल से रिहा किया गया. सबसे अंत में आरोपी संजय सिंह की गुरुवार को जेल से रिहाई हुई.