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मद्रास हाई कोर्ट से किरण बेदी को लगा बड़ा झटका, रोजाना के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं

उपराज्यपाल किरण बेदी को केंद्रशासित प्रदेश के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं : मदास हाई कोर्ट

News Nation Bureau
| Edited By :
30 Apr 2019, 12:29:40 PM (IST)

नई दिल्ली:

मद्रास उच्च न्यायालय से पुड्डुचेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी को झटका लगा है. अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा, उनके पास केंद्र शासित प्रदेश की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है.

बता दें कि कई दिनों से पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी और उप राज्यपाल किरण बेदी के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है. सीएम ने उप राज्यपाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह फाइलें पास नहीं करने का आरोप लगाया है. एएनआई की खबर के अनुसार, कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा, पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी के पास केंद्रशासित प्रदेश की दैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है.