महाराष्ट्रः सख्त हुई कोरोना गाइडलाइंस, 22 अप्रैल से 1 मई तक नए प्रतिबंध
महाराष्ट्र में तो हालात कुछ ज्यादा ही बदतर नजर आने लगे हैं. बुधवार को महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए. जिसके बाद राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के की गाइडलाइंस को और भी सख्त कर दिया है.
मुंबई:
पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर से त्राहिमाम मचा हुआ है. राजधानी दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक सभी राज्यों में कोरोना ने अपना तांडव मचा रखा है. महाराष्ट्र में तो हालात कुछ ज्यादा ही बदतर नजर आने लगे हैं. बुधवार को महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए. जिसके बाद राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के की गाइडलाइंस को और भी सख्त कर दिया है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब 22 अप्रैल से 1 मई तक और सख्त नियमों की घोषणा की गई है.
आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बुधवार को देश में एक बार फिर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के नए मरीजों की संख्या सामने आई है. पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 67468 नए मामले सामने आए हैं. वहीं कुल 568 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवाई है. इसके साथ ही राज्य में कुल एक्टिव केसों की संख्या 695747 तक जा पहुंची है.
महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गाइडलाइंस और भी सख्त कर दी हैं. आपको बता दें कि नए नियमों के मुताबिक अब कोई भी शादी समारोह सिर्फ एक हॉल के भीतर ही संपन्न करवाया जाएगा. इसके साथ ही कोई भी समारोह दो घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा इनमें अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं. कोई भी परिवार अगर इन नियमों को तोड़ता हुआ पाया गया तो उस पर 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा. नए नियमों के मुताबिक अब सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल अब सिर्फ मूलभूत सेवाओं में शामिल लोग ही कर सकेंगे. आइए आपको बताते हैं महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइंस के बारे में.
- सरकारी ऑफिस में सिर्फ 15 % कर्मचारी ही रह सकतें हैं पहले ये 50 फीसदी था.
- शादी में सिर्फ 25 लोग शामील हो सकतें है और शादी समारोह को सिर्फ दो घंटे तक इजाजत हैं.
- इस नियम को तोडने वाले को 50 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा.
- सरकारी बस 50 फीसदी की कैपासिटी पर चलेगी.
- खड़े रहकर सफर करने पर रोक.
- महाराष्ट्र में अब बिना वैलिड रिजन के एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने पर कार्रवाई होगी.
- यात्रा करने के लिए लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी (LDA) से अनुमति लेना होगा.
- लोकल ट्रेन से यात्रा करने के लिए भी अत्यावश्यक जरूरत बताना होगा.
- लोकल ट्रेन मे अत्यावश्यक सेवा से जुड़े लोग या मेडिकल इमरजेंसी में उसके डॉक्यूमेंट दिखाकर ही मिलेगा टिकट.