शाहीन बाग प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट- अनंतकाल तक धरना नहीं हो सकता, आज ये सड़क घेरी है तो कल...
शाहीन बाद प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. सोमवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि रास्ता रोककर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती है.
नई दिल्ली:
शाहीन बाद प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. सोमवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि रास्ता रोककर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती है. किसी को दिक्कत में डालकर विरोध का तरीका ठीक नहीं है. ऐसे तो इन्होंने (प्रदर्शनकारी) एक रास्ता रोका है कल किसी और रास्ते को रोकेंगे. अनंतकाल और अनिश्चिकाल के लिए कोई धरना नहीं हो सकता है. इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिका में मांग की गई कि इस मामले की जांच की जाए कि शाहीन प्रदर्शन के पीछे कौन लोग हैं. पिछले करीब दो महीने से कालिंदी कुंज से नोएडा का रास्ता रोककर धरने पर बैठे लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि रास्ता रोककर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है.
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सुप्रीम कोर्ट में वकील अमित साहनी और बीजेपी नेता नंदकिशोर गर्ग ने अर्जी दायर की है. दोनो अर्जी में कहा गया था कि शाहीन बाग में पिछले 15 दिसंबर से नागरिकता संसोधन क़ानून के विरोध में प्रदर्शनकारी जुटे हुए है. दिल्ली से नोएडा जाने वाली सड़क पर जाम होने की वजह से आने जाने वालों लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लिहाजा प्रदर्शनकारियों को हटाया जाए.