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Delhi: सत्येंद्र जैन को तिहाड़ में मिलेगा उपवास का खाना! जानें जेल प्रशासन ने क्या कहा

Satyendar Jain : दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को उनके धार्मिक उपवास के अनुसार खाना देने की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. तिहाड़ जेल प्रशासन ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी है.

News Nation Bureau
| Edited By :
24 Nov 2022, 06:26:10 PM (IST)

नई दिल्ली:

Satyendar Jain : दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को उनके धार्मिक उपवास के अनुसार खाना देने की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. तिहाड़ जेल प्रशासन ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी है. इस दौरान सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में जुड़े थे. राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विकास ढुल की कोर्ट में सत्येंद्र जैन और जेल प्रशासन के वकीलों ने अपने-अपने पक्षों को रखा. 

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सत्येंद्र जैन के वकील राहुल मेहरा ने कोर्ट में कहा कि हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है. राज्य या जेल प्रशासन को इससे रोकने का अधिकार नहीं है. सत्येंद्र जैन, जैन धर्म के मुताबिक बिना मंदिर जाएं अन्न नहीं खा सकते हैं, इसलिए नहीं खाया. इन्होंने CCTV दिखाया तो यह भी दिखा दें कि उन्होंने अन्न खाया. जेल में अन्य कैदियों को कभी चीजों की कमी होती है तो शेयर कर लेते हैं. सत्येंद्र जैन लगातार व्रत में हैं, ये उनपर ही निर्भर करता है कि वो कब तक जारी रखना चाहते हैं. यहां एक व्यक्ति के जीवन के अधिकार का मामला है.

सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि इस देश में किसी भी व्यक्ति से यह नहीं कहा जा सकता है कि वह अपने धर्म का किस तरह से पालन करेगा, किसी को धर्म के पालन करने से कोई नहीं रोक सकता है. उन्होंने कहा कि इतने सारे वीडियो बाहर आए हैं, एक वीडियो और जारी करके बात दें कि सत्येंद्र जैन जेल में खुद खरीद कर धार्मिक उपवास का खाना खा रहे हैं, जेल अथॉरिटी उनको धार्मिक उपवास का खाना नहीं दे रही है.

उन्होंने आगे कहा कि 6 नवंबर के बाद से व्रत का कुछ भी खाना नहीं दिया गया, पहले व्रत का कुछ खाना जेल ऑथारिटी देती थी और कुछ जैन खुद से खरीद कर खाते थे, लेकिन 6 नवंबर के बाद जेल ऑथारिटी ने सब देना बंद कर दिया. बीते 6 महीने से जेल में अब ऐसा क्या खतरा हो गया कि जो खाने का सामान मिलता था उसको बंद कर दिया गया. मेरे मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है. 16 और 17 नवंबर को फल और सलाद नहीं दिया गया था.

सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि जेल नियम के अनुसार उनको खाना दिया जाना चहिए, क्या कोई खाना बाहर से आ रहा है, वीडियो से साथ छेड़छाड़ कर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है. सत्येंद्र जैन पहले जेल मंत्री थे, इसलिए वह जेल में विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जेल ऑथारिटी लगातार झूठ बोल रही है, इनपर विश्वास नहीं किया जाना चहिए.

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जैन के वकील ने कहा कि जेल नियम के अनुसार उनको खाना दिया जाना चहिये, क्या कोई खाना बाहर से आ रहा है, वीडियो से साथ छेड़छाड़ कर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है सत्येंद्र जैन पहले जेल मंत्री थर इस लिए वह जेल में विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जेल ऑथारिटी लगातार झूठ बोल रही है, इनपर विश्वास नहीं किया जाना चहिए.

जैन के वकील ने कहा कि कोर्ट जेल ऑथारिटी से पूछे कि क्या जेल में मसाज पार्लर, ब्यूटी पार्लर नहीं है, क्या वहां पर मसाज नहीं दिया जाता है? डॉक्टर की सलाह पर जेल में सत्येंद्र जैन को फिजियोथेरेपी दी गई, लेकिन उसको इन तरह से पेश किया गया कि उन्हें जेल में मसाज मिल रही है. आप जहां चाहे सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य की जांच करवा लिजिए. अगर देश के डॉक्टरों पर यकीन नहीं है तो अमेरिका से डॉक्टर बुलवा लिजिए.

सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि जेल ऑथारिटी कह रही है कि CCTV फोटेज एक महीने के बाद डिलीट कर दी जाती है, लेकिन जो फोटेज लीक हुई, ED को दी गई, वह सितंबर की थी, जब कोर्ट CCTV फोटेज मांग रहा है तो ये साफ झूठ बोल रहे हैं. यह बताए कि ED को जो CCTV फोटेज दी गई वह कब दी गई, वह कहां रखी गई थी. 

उन्होंने कहा कि हम कोर्ट से कोई फेवर नहीं मांग रहे हैं, केवल नियमों के अनुसार खाने का अधिकार मांग रहे हैं. हमारा अनुरोध है कि जो खाना तिहाड़ जेल पिछले 6 महीने से दे रहे हैं वो आगे भी जारी रखा जाए. जैन खुद के कार्ड से खरीदें. जैन की तरफ से कोई नॉन वेज या अन्य खाना नहीं मांगा जा रहा है, जोकि 6 नवंबर के बाद बंद कर दिया गया. दिन में दो समय तो फल, सलाद और ड्राई फूड दिया जाए. 

इसके बाद तिहाड़ जेल के वकील ने कोर्ट में कहा कि जैन के वकील ने वही बात कही जो उनको सूट करती है. कोई भी किसी को धर्म के अनुसरण से नहीं रोक रहा है. जेल प्रशासन की तरफ से किसी को धर्म के पालन करने से नहीं रोका जाता. सत्येंद्र जैन ने जेल प्रशासन को नहीं बताया कि वो व्रत पर हैं, उनको लिखकर देना चाहिए था. तिहाड़ जेल प्रशासन को बताया था कि वो फल आहार कर रहे हैं, जोकि उनको दिया गया. 

उन्होंने आगे कहा कि कल को कोई मुस्लिम यह भी कह सकता है कि अगर मैं ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं दूंगा तो खाना नहीं खाऊंगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? तिहाड़ जेल ऑथारिटी ने कहा कि हम उनकी इच्छा के अनुसार खाना देने के लिए तैयार हैं. जेल में मुस्लिम कैदी और सिख कैदी जो मांग करते यही उसको पूरा किया जाता है. 24 अगस्त को जैन ने फुल क्रीम खरीदा, उसके बाद भी दूध और बिसरली, केला चिप्स और खाने का सामान खरीदा गया. सत्येंद्र जैन ने एक दूसरे कैदी के स्मार्ट कार्ड से खाने का सामान खरीदा, हम उसकी भी जांच कर रहे हैं, अभी उसका नाम नहीं बताना चाहते हैं. 10 अक्टूबर को भी खरीदा गया.

जेल प्रशासन के वकील ने कहा कि जेल की तरफ से विशेष डाइट नहीं दी जाती है, कैदी को खुद ही अपने स्मार्ट कार्ड से खरीदना होता है. हमने कभी स्पेशल डाइट नहीं दी, सत्येंद्र जैन पहले भी खरीदकर खाते रहे हैं. आगे भी उन्हें खुद खरीदकर खाना होगा. 

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इस पर कोर्ट ने पूछा कि फास्टिंग के बारे में नियम 341 क्या कहता है? तिहाड़ जेल के वकील ने कोर्ट को बताया कि धार्मिक व्रत के मामले में नियम 341 के अंदर सरकार और कोर्ट के आदेशों के मुताबिक जेल प्रशासन एक विशेष समय पर स्थानीय व्यवस्था के अनुसार प्रदान करवाया है. ड्राई फ्रूट्स केवल डॉक्टर के कहने पर या विदेशी कैदियों को दिया जाता है. कैदियों के स्वस्थ को देखते हुए पोषक तत्व दिए जाते हैं. तिहाड़ जेल में 20 हज़ार कैदी हैं. अगर सत्येंद्र जैन को विशेष डाइट चाहिए तो उन्हें खुद खरीदना होगा.

उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते हैं वो सुबह और दोपहर में ही खाना खाते हैं. ED ने हमसे कहा कि सितंबर के महीने में हमने ED को CCTV फोटेज दिया था. जेल ऑथारिटी ने कोई भी CCTV फोटेज नहीं लीक की. जेल में मस्जिद और मंदिर हैं, लेकिन जैन मंदिर नहीं है. सत्येंद्र जैन का यह निजी विश्वास है कि अगर वह मंदिर नहीं जाएंगे तो खाना नहीं खाएंगे. 

दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया. इस मामले में कोर्ट शुक्रवार को दोपहर 3 बजे फैसला सुनाया जाएगा.