दिल्ली में RO पर जारी रहेगा NGT का बैन, सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार
दिल्ली में RO पर जारी NGT के बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें एनजीटी के RO पर लगाई गई रोक में कोई कमी नहीं लगती है.
नई दिल्ली:
दिल्ली में आरओ पर जारी बैन से फिलहाल कंपनियों को कोई राहत नहीं मिली है. वॉटर क्वालिटी इंडिया एसोसिएशन (Water Quality India Association) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर कर दिल्ली में RO फिल्टर के उपयोग पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के प्रतिबंध हटाने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली (Delhi) में पानी को लेकर RO पर लगाए गए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के प्रतिबंध को सही माना है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में RO पर बैन जारी रखने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने RO कंपनियों से कहा है कि वह इस मामले में अपनी बात मंत्रालय के सामने रखें. सुप्रीम कोर्ट ने RO कंपनियों को 10 दिन का समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजीटी की ओर से RO पर लगाई गई रोक में कोई कमी नजर नहीं आ रही है, इसलिए इस रोक को जारी रखा जाएगा.
वॉटर क्वालिटी इंडिया एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली में RO फिल्टर के उपयोग पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हटाने की मांग की थी. शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान एसोसिएशन की ओर से बताया गया है कि राष्ट्रीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं है. कोर्ट के सामने तथ्य रखे गए कि RO का इस्तेमाल न होने से लोग बीमार पड़ रहे हैं. एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह इस मामले की सुनवाई करे और एनजीटी की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को खत्म करे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दखल देने से इनकार कर दिया.
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासपास ने ट्वीट करते हुए कहा कि अगर दिल्ली का पानी शुद्ध है तो अरविंद केजरीवाल ये घोषणा करें कि उनके सभी कार्यालयों से RO हटा लिया जाएगा. इसके बाद सभी सरकारी बैठकों में बोतल बंद पानी की जगह नल का पानी पिलाया जाएगा. साथ ही दिल्ली सरकार पानी के मानक को मेंडेटरी करने की अनुशंसा करे.