IIT दिल्ली ने मेट्रो स्टेशन का नाम रखे जाने पर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) और एफआईआईटी- जेईई को नोटिस जारी किया है
नई दिल्ली:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईआईटी की एक याचिका पर डीएमआरसी से जवाब मांगा है। आईआईटी ने अपने परिसर के नजदीक स्थित मेट्रो स्टेशन के नाम में एफआईआईटी- जेईई को भी जोड़े जाने का विरोध किया है।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) और एफआईआईटी- जेईई को नोटिस जारी किया है और आईआईटी की याचिका पर उनसे जवाब मांगा है कि 'सह-ब्रांडिंग' से लोग गुमराह होंगे कि दोनों के बीच कोई सहभागिता है।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) ने अपनी याचिका में दिल्ली मेट्रो को निर्देश देने की मांग की है कि इसके नाम का उपयोग एफआईआईटी-जेईई के साथ नहीं किया जाए और दावा किया कि इससे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान की छवि खराब होगी।
संस्थान ने अपनी याचिका में कहा है कि नामों को एक साथ जोड़े जाने से आकांक्षी छात्र, अभिभावक और यहां तक कि संस्थान के पूर्ववर्ती छात्र सवाल पूछ रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं कि क्या आईआईटी में प्रवेश परीक्षा के लिए एफआईआईटी-जेईई 'आधिकारिक' कोचिंग भागीदार बन गया है।
दिल्ली मेट्रो राजस्व जुटाने के लिए 2014 से अपने कई स्टेशनों के नामों की निविदा निकालता रहा है।
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