पब्लिक में शराब पीने वालों की ख़ैर नहीं, भरना पड़ेगा भारी ज़ुर्माना
दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और हुड़दंग मचाने वालों पर सख्ती से निपटने का फैसला लिया है।
नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और हुड़दंग मचाने वालों पर सख़्ती से निपटने का फैसला लिया है। सरकार के नए एक्शन प्लान के तहत अब दिल्ली में पब्लिक में शराब बेचने और पीने पर पांच हजार रुपए तक का ज़ुर्माना लगेगा।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को तीन स्तरीय एक्शन प्लान की घोषणा की। उन्होंने तीनों नीतियों के बारे में बताया,
1. पहले चरण में सीसीटीवी के जरिए दुकानों पर नज़र रखी जाएगी।
2. दूसरे चरण में आबकारी एक्ट 2009 का प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि लोगों को शराब से दूर रखा जा सके।
3. तीसरे चरण में आबकारी एक्ट 2009 के तहत आबकारी विभाग को कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं।
इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने नई नीति को कड़ाई से लागू करने का फैसला लिया है। सरकार सात नवंबर से जागरुकता अभियान चलाएगी और लोगों से नीति का पालन करने की अपील करेगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते पकड़ा जाएगा तो उस पर पांच हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा।
इसके साथ ही शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों पर 10 हजार रुपए और तीन महीने तक की जेल की सजा भी होगी। वहीं, शराब की दुकानों का सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी।