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एमसीडी चुनाव2017: EC ने चुनाव तारीख की घोषणा के साथ आचार संहिता किया लागू, जानिए क्या नहीं कर सकते उम्मीदवार

दिल्ली में एमसीडी चुनाव के तारीख घोषणा हो गई है। 22 अप्रेल को दिल्ली एमसीडी चुनाव में वोटिंग होगी जबकि वोटों की गिनती 25 अप्रेल होगी। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू कर दी है।

News Nation Bureau
| Edited By :
14 Mar 2017, 07:12:54 PM (IST)

नई दिल्ली:

दिल्ली में एमसीडी चुनाव के तारीख घोषणा हो गई है। 22 अप्रेल को दिल्ली एमसीडी चुनाव में वोटिंग होगी जबकि वोटों की गिनती 25 अप्रेल होगी। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू कर दी है। आइए जानते हैं चुनाव आयोग ने क्या-क्या नियम लागू किए हैं। चुनाव EVM मशीन से ही होंगे। आपको बता दे कि अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव बैलट पेपर पर करवाने की मांग की है। केजरीवाल के बाद दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जायें।

चुनाव आयोग के नियम

1-एनडीएमसी और एसडीएमसी के 272 सीटों पर चुनाव है। नगर निगम चुनाव के लिए दिल्ली में कुल मतदाताओं का कुल संख्या 1 करोड़ 32 लाख है।
2- 5 लाख 75 हज़ार प्रत्याशी की खर्च लिमिट होगी
3-उम्मीदवार 5 बजे सुबह से 10 बजे रात तक चुनाव प्रचार कर सकते हैं।
4- उम्मीदवार मंदिरों और मस्जिद जैसे धार्मिक स्थानों पर प्रचार नहीं कर सकते।
5- महापालिका चुनावों में ईवीएम इस्तेमाल किया जाएगा। सर्वेक्षण के आयोजन के लिए 17 हजार मतदान कर्मचारियों की आवश्यकता है।

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