.

गरीब और मजदूरों को बड़ी राहत, किराया मांगने पर मकान मालिक को होगी दो साल की कैद

जिलाधिकारी बीएन सिंह ने मकान मालिकों को आदेश जारी किया है कि गरीब और मजदूरों से एक महीने का किराया न वसूला जाए. अगर कोई ऐसा करते पाया गया तो उसे जुर्माना या दो साल की कैद हो सकती है.

News State | Edited By :
28 Mar 2020, 02:14:27 PM (IST)

नोएडा:

कोरोना वायरस की सबसे अधिक मार गरीब और मजदूरों पर पड़ा है. उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है. नोएडा में गरीब और मजदूरों को बड़ी राहत मिली है. जिलाधिकारी बीएन सिंह ने मकान मालिकों को आदेश जारी किया है कि गरीब और मजदूरों से एक महीने का किराया न वसूला जाए. अगर कोई ऐसा करते पाया गया तो उसे जुर्माना या दो साल की कैद हो सकती है. इसे गरीब और मजदूरों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है. 

कोरोना वायरस के कारण देशभर में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है. ऐसे में मजदूर और गरीबों के सामने रोजी रोटी की सबसे बड़ी समस्या आ गई है. काम बंद होने से जेब में पैसे नहीं बचे हैं. राशन की भी समस्या है. महीना खत्म होने को है. पहली तारीख से मकान मालिक भी किराया मांगना शुरू कर देंगे. ऐसे में गौतमबुद्ध नगर में काम करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी गई है

दो साल की होगी कैद
जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि है कि अगर किसी भी मकान मालिक के खिलाफ किराया लेने की शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ जुर्माना और दो साल की कैद जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस आदेश का सभी मकान मालिकों को पालन करने का आदेश दिया गया है.