पूर्व कलेक्टर पर रेप का केस, मुंह खोलने पर पति को दी बर्खास्त करने की धमकी
छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के पूर्व कलेक्टर जेके पाठक (janjgir champa ex collector) पर रेप का (rape case on ias) आरोप लगा है. एक सरकारी कर्मचारी के पत्नी ने पूर्व आईएएस पर रेप का मुकदमा दर्ज कराया है.
रायपुर:
छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के पूर्व कलेक्टर पर रेप का आरोप लगा है. महिला के पति सरकारी कर्मचारी है. उसके पति को बर्खास्त करने की धमकी देकर आईएएस अधिकारी ने महिला के साथ गेस्ट हाउस में रेप किया. महिला की शिकायत पर पूर्व कलेक्टर के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
यह भी पढ़ेंः बीजेपी सांसद का सुझाव, संसद के मानसून सत्र का 40 केंद्रों से हो ऑनलाइन संचालन
आरोप है कि आइएएस अधिकारी जनक प्रसाद पाठक ने 15 मई को भी महिला के साथ रेप किया था. उसके खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए महिला को काफी मशक्कत करनी पड़ी. जानकारी के अनुसार वर्तमान में जेके पाठक संचालक भू-अभिलेख के पद पर पदस्थ हैं. महिला का आरोप है कि पूर्व कलेक्टर पीड़िता के पति को प्रमोशन का झांसा देता था. जेके पाठक ने महिला से यह भी कहा कि अगर वह इसके लिए तैयार नहीं हुई तो उसके पति को बर्खास्त कर दिया जाएगा. पीड़िता ने आरोप लगाया कि आईएएस अधिकारी ने उसे एनजीओ में बड़ा काम दिलाने का प्रलोभन देकर दफ्तर बुलाते थे. इस नाम पर तत्कालीन कलेक्टर ने महिला का कई बार शोषण किया.
यह भी पढ़ेंः अमेरिकी महिला ने पाकिस्तान में मचा दी उथल-पुथल, वीडियो हुए वायरल
प्राइवेट चैट बना सबूत
महिला के साथ आईएएस जेके पाठक ने प्राइवेट चैट भी की. इसमें कई अश्लील मैसेज भी थे. आईएएस पर लगे आरोप में यह चैट अहम सबूत साबित हुई. इसी के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. 15 मई को भी महिला के साथ रेप किया गया था. 26 मई को जेके पाठक का तबादला कर उन्हें भू-अभिलेख के संचालक के तौर पर नियुक्त किया गया.