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बिहार में Night Curfew, 10 प्वाइंट में जानें क्या रहेंगी पाबंदियां

पूरे देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है. इस बीच बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है. बिहार के सीएम नीतीश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है.

News Nation Bureau
| Edited By :
04 Jan 2022, 10:09:23 PM (IST)

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पूरे देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है. इस बीच बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है. बिहार के सीएम नीतीश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है. साथ ही कई चीजों पर पाबंदियां भी लगा दी गई हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मंगलवार को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कोरोना को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई. इसके बाद बिहार सरकार ने कोरोना के वर्तमान स्थिति को देखते हुए 6 जनवरी से 21 जनवरी तक के लिए नए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं.

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री का जनता दरबार और समाज सुधार अभियान यात्रा को भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है. आइये 10 प्वाइंट में जानते हैं कि बिहार में क्या पाबंदियां रहेंगी.

  1. सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे, सरकारी कार्यालय में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा.
  2. सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान 8 बजे रात्रि तक ही खुल सकेंगे.
  3. प्री स्कूल से आठवीं कक्षा तक के लिए विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, किंतु ऑनलाइन शिक्षण दिया जा सकेगा. 9वी तथा उच्चतर कक्षाओं से संबंधित विद्यालय कोचिंग एवं शिक्षण संस्थान 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे.
  4. सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे. 
  5. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे. 
  6. रेस्टोरेंट्स एवं खाने की दुकान आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत उपयोग के साथ अनुमान्य होगा.
  7. विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ किए जा सकते हैं.
  8. सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी, Over Crowding न हो.
  9. निजी वाहनों, मार्गों तथा सार्वजनिक स्थानों पर तमाम लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. 
  10. सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा.