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BCCI को SC से झटका, रिव्यू पिटीशन खारिज, बोर्ड को माननी पड़ेगी लोढ़ा कमेटी की सिफारिश

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को सुप्रीम कोर्ट (SC) से एक बार फिर झटका लगा है। SC ने मंगलवार को BCCI की रिव्यू पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी

News Nation Bureau
| Edited By :
18 Oct 2016, 03:24:15 PM (IST)

नई दिल्ली:

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को सुप्रीम कोर्ट (SC) से एक बार फिर झटका लगा है। SC ने मंगलवार को BCCI की रिव्यू पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। बोर्ड ने 18 जुलाई के फैसलों के खिलाफ याचिका दायर की थी। सर्वोच्च अदालत ने बीसीसीआई को जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू करने का फैसला सुनाया था।

BCCI ने अपनी याचिका में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर फिर से विचार करे और इसके लिए पांच जजों की बेंच बनाई जाए। याचिका के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई मायनों में सही नहीं है। जस्टिस लोढ़ा पैनल न तो खेल के विशेषज्ञ हैं और न ही उनकी सिफारिशें सही हैं।

BCCI ने 16 अगस्त को पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। हालांकि, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चैंबर में फैसला किया है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) टीएस ठाकुर और जस्टिस एसए बोबडे की बेंच ने दिया।

सुप्रीम कोर्ट के 18 जुलाई के फैसले के मुताबिक बीसीसीआई को लोढ़ा पैनल की सिफारिशें 6 महीने में लागू करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड में सुधार करने को लेकर अपने फैसले में कहा था, अब बोर्ड में न तो मंत्री और न ही अधिकारी शामिल हो पाएंगे। बीसीसीआई में अब एक व्यक्ति-एक पद का नियम लागू होगा। बीसीसीआई में अधिकारियों की अधिकतम उम्र सीमा 70 साल होगी।