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नए बैंक खाते खुलवाने और तत्काल पासपोर्ट के लिए आधार जरूरी: UIADI

आधार लिकिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समयसीमा को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाने के मामले में यूआईडीएआई ने सफाई दी है।

News Nation Bureau
| Edited By :
14 Mar 2018, 10:54:32 AM (IST)

नई दिल्ली:

आधार लिकिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समयसीमा को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाने के मामले में यूआईडीएआई ने सफाई दी है।

यूआईडीएआई ने कहा कि नए बैंक खाते खुलवाने और तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए आधार की अनिवार्यता जारी रहेगी, हालांकि मौजूदा बैंक खातों को लिंक करने की समय सीमा सर्वोच्च न्यायालय के अगले फैसले तक बढ़ा दी गई है।

यूआईडीएआई ने ट्वीट कर कहा,'13 मार्च 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, नए बैंक खाते खुलवाने और संबंधित कानूनों के तहत तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की आवश्यकता जारी है।'

हालांकि, उन्होंने आगे लिखा कि 'जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें आधार के लिए आवेदन करना होगा और उपरोक्त सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदन पत्र प्रदान करना होगा।'

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बैंक एकाउंट, पासपोर्ट , मोबाइल फोन और अन्य सेवाओं के साथ आधार कार्ड को लिंक कराने की समयसीमा को 31 मार्च से बढाकर अनिश्चितकालीन कर दिया है।

आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ कर रही है।

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