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राफेल डील : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा, जेपीसी से जांच की मांग जारी रहेगी

कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडल @incindia पर कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्‍पष्‍ट रूप से कहा है कि राफेल डील की जांच उसके कार्यक्षेत्र से बाहर का मामला है.

News Nation Bureau
| Edited By :
14 Dec 2018, 01:01:08 PM (IST)

नई दिल्ली:

राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा है कि उसकी जेपीसी जांच की मांग जारी रहेगी. कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडल @incindia पर कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्‍पष्‍ट रूप से कहा है कि राफेल डील की जांच उसके कार्यक्षेत्र से बाहर का मामला है. हम राफेल डील घोटाले की संयुक्‍त संसदीय समिति (JPC) से जांच कराने की अपनी मांग पर कायम हैं. डील में पारदर्शिता के लिए जेपीसी की जांच जरूरी है. बता दें कि कांग्रेस ने ही राफेल डील का मुद्दा उठाया था और उसी मुद्दे को लेकर वह विधानसभा चुनावों में गई थी. चुनावों में कांग्रेस को अपार सफलता मिली और बीजेपी को तीन राज्‍यों में अपनी सत्‍ता गंवानी पड़ी.

Anand Sharma, Congress: Supreme Court has not commented on many important aspects. We continue to demand a Joint Parliamentary Committee(JPC) on the #RafaleDeal. JPC has the right to summon all documents. pic.twitter.com/7juLHY5ZYa

— ANI (@ANI) December 14, 2018

कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता आनंद शर्मा ने राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रधानमंत्री और बीजेपी के लिए खुशी का कोई मौका नहीं है. माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने कहा है कि डील की गहराई से जांच कोर्ट के दायरे में नहीं है. कोर्ट ने कई महत्‍वपूर्ण बिंदुओं के बारे में टिप्‍पणी नहीं की है. हम राफेल डील की एक बार फिर से संयुक्‍त संसदीय समिति (JPC) से जांच कराने की मांग करते हैं. जेपीसी को हर बिंदु पर जांच का अधिकार होगा.

Randeep Surjewala: Article 136&32 are not the forum to decide the issue, the pricing, the process, the sovereign guarantee&the corruption in the Rafale contract.Only forum&only media is a Joint Parliamentary Committee (JPC) which can probe the entire corruption in #RafaleDeal. https://t.co/AFYBGKCVHe

— ANI (@ANI) December 14, 2018

दूसरी ओर, कांग्रेस प्रवक्‍ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, संविधान का अनुच्‍छेद 136 और 32 के तहत यह मसला हल नहीं हो सकता है. राफेल डील में मूल्‍य तय करने की प्रक्रिया, सार्वभौमिकता और भ्रष्‍टाचार की जांच होनी है. संयुक्‍त संसदीय समिति ही इस मामले की जांच कर सकती है. रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कांग्रेस के दावे की महीनों पहले पुष्‍टि की है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के संवेदनशील मसलों को हल करने के लिए उपयुक्‍त फोरम नहीं है.