आधार की संवैधानिक वैधता बरकरार, कोर्ट ने कहा- बेस्ट बनने से बेहतर है यूनिक बने रहना
आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने संशोधनों के साथ आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है.
नई दिल्ली:
आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने संशोधनों के साथ आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है. फैसले में कहा गया कि आधार कार्ड आम आदमी की पहचान है. धान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने यह फैसला दिया. फैसला पढ़ते हुए जस्टिस एके सीकरी ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि हर चीज अच्छी हो, कुछ अलग भी होना चाहिए. उन्होंने कहा कि आधार कार्ड गरीबों की ताकत का जरिया बना है, इसमें डुप्लीकेसी की संभावना नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट की अहम बातें-
# सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अवैध प्रवासियों को आधार न दिया जाए.
# सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्राइवेट पार्टी भी डेटा नहीं देख सकती है.
# सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑथेंटिकेशन डाटा सिर्फ 6 महीने तक ही रखा जा सकता है.
# सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बायोमीट्रिक डेटा की नकल नहीं की जा सकती.
# सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मोबाइल और निजी कंपनी आधार नहीं मांग सकती
# सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बैंकिंग के लिए अनिवार्य नहीं आधार कार्ड
# शीर्ष अदालत ने कहा कि बैंक खाते खोलने, स्कूलों में दाखिले और मोबाइल कनेक्शन के लिए इसकी जरूरत नहीं है
# सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पैन लिंकिंग के लिए आधार जरूरी, UGC, सीबीएसई और स्कूल एडमिशन के लिए आधार अनिवार्य नहीं
# सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि बैंक अकाउंट खोने के लिए आधार जरूरी नहीं है. प्राइवेट कंपनी आधार डाटा नहीं मांग सकती.
# सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नया सिम कार्ड लेने के लिए आधार अनिवार्य नहीं
# सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को मनी बिल की तरह पारित किया जा सकता है
# सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम की धारा 57 को रद्द कर दिया है, जो निजी कंपनियों को उसकी सेवा तक पहुंच के लिए आधार की मांग की इजाजत देती थी।
जस्टिस एके सिकरी ने फैसला पढ़ते हुए कहा-
# आधार कार्ड और आइडेंटिटी के बीच फंडामेंटल अंतर है. एक बार बायोमीट्रिक जानकारी स्टोर होने पर सिस्टम में बनी रहेगी
# बेस्ट बनने से बेहतर है यूनिक बने रहना.
# आधार पर समाज में हाशिए पर पड़े व्यक्ति को सशक्त किया और उन्हें पहचान दी. आधार की डुप्लीकेसी नहीं हो सकती है. यह अन्य आईडी प्रूफ से अलग है
# आधार पर हमला संविधान के खिलाफ है. यह बिलकुल सुरक्षित है.
दस मई को आधार पर फैसला सुरक्षित रखा गया था. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने बेंच को कहा था कि सुनवाई के दिनों के हिसाब से यह दूसरा सबसे लंबा मामला है. 1973 का केशवानंद भारती केस देश का सबसे बड़ा पहला मामला है.