सुप्रीम कोर्ट का फैसला- कोरेसपोंडेंस कोर्स से नहीं दी जा सकती तकनीकी शिक्षा
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाई कोर्ट ने उस फैसले को भी पलट दिया जिसमें तकनीकी शिक्षा को कोरेसपोंडेंस के जरिए पूरा करने की बात को मान्यता दी गई थी।
News Nation Bureau
03 Nov 2017, 11:44:31 AM (IST)
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि तकनीकी शिक्षा को कोरेसपोंडेंस कोर्स के जरिए नहीं दिया जा सकता।
इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा कोर्ट के उस फैसले से सहमति जताई जिसमें कहा गया था कि 'कंप्यूटर साइंस' में कोरेसपोंडेंस के जरिए हासिल डिग्री को नियमित क्लास से बेहतर नहीं माना जा सकता।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने करीब दो साल पहले यह फैसला दिया था। हालांकि, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाई कोर्ट ने उस फैसले को भी पलट दिया जिसमें तकनीकी शिक्षा को कोरेसपोंडेंस के जरिए पूरा करने की बात को मान्यता दी गई थी।
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