दार्जिलिंग से अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियां हटाने को SC की मंजूरी, केंद्र ने चुनावों के मद्देनज़र की थी मांग
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दार्जिलिंग से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की चार कंपनी हटाने की इजाजत दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल वहां चार कंपनियां तैनात रहेगी।
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दार्जिलिंग से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की चार कंपनी हटाने की इजाजत दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल वहां चार कंपनियां तैनात रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट में हालांकि पश्चिमी बंगाल सरकार की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया था और कहा था कि इससे अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन झेल रहे इलाके में हालात और खराब होंगे।
इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों और गुजरात व हिमाचल जैसे चुनावी राज्यों में भी सुरक्षा बलों की जरूरत का हवाला देकर दार्जीलिंग से अर्धसैनिक बलों की कंपनियां हटाने की मांग की थी।
इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के हटाने पर रोक लगाई थी। इसी के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी।
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