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सुप्रीम कोर्ट ने ओएनजीसी को मध्यस्थों की फीस पर अवमानना की चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने ओएनजीसी को मध्यस्थों की फीस पर अवमानना की चेतावनी दी

IANS
| Edited By :
01 Dec 2021, 08:00:02 PM (IST)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) को मध्यस्थों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को फीस देने से इनकार करने पर अवमानना की चेतावनी दी, जो शालम्बर एशिया सर्विसेज लिमिटेड के साथ इसके विवाद की मध्यस्थता कर रहे हैं।

प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास इतना पैसा है कि वे तुच्छ कार्यवाही करते रहते हैं। मगर आपको मध्यस्थों को भुगतान करने में समस्या है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? हम अवमानना नोटिस जारी करेंगे।

आप जजों का अपमान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है।

पीठ ने कहा कि वह एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा अदालत को लिखे पत्र में उठाई गई चिंताओं को पढ़कर खुश नहीं है। पीठ ने ओएनजीसी के आचरण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, ओएनजीसी का अहंकार देखो। मुझे लगता है कि उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए उन्हें लगता है कि वे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है?

शीर्ष अदालत ने अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने मामले में हस्तक्षेप किया और उन्हें ओएनजीसी से बात करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि इस मुद्दे का समाधान हो।

उन्होंने कहा, यह मध्यस्थता का और अदालत द्वारा नियुक्त न्यायाधीश से जुड़ा मामला है। कृपया ओएनजीसी से बात करें। यह बेहद शर्मनाक है।

एजी ने पीठ के समक्ष कहा कि वह इस मुद्दे को पीएसयू के समक्ष उठाएंगे। दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होनी तय की।

मध्यस्थों में से एक, बंबई उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा शीर्ष अदालत को लिखे गए पत्र के बाद मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। उन्होंने पत्र में मध्यस्थ के रूप में खुद को अलग करने की मांग की थी।

शीर्ष अदालत ने इस साल जनवरी में कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय नारायण पटेल और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शिवाक्ष जल वजीफदार को मध्यस्थों के पैनल में नियुक्त किया। न्यायमूर्ति वजीफदार द्वारा मामले से खुद को अलग करने के बाद न्यायमूर्ति एस.सी. धर्माधिकारी ने उनकी जगह ली।

न्यायमूर्ति धर्माधिकारी ने बाद में शीर्ष अदालत को एक पत्र लिखकर खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश करने की मांग की।

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