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अरावली के जंगल में कोई फार्महाउस या अनधिकृत ढांचा नहीं होना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

अरावली के जंगल में कोई फार्महाउस या अनधिकृत ढांचा नहीं होना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

IANS
| Edited By :
23 Jul 2021, 10:40:01 PM (IST)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वन भूमि पर किसी भी अनधिकृत निर्माण, चाहे वह फार्महाउस हों, की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने फरीदाबाद नगर निगम को खोरी गांव के पास अरावली वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए चार और सप्ताह का समय दिया है।

नागरिक निकाय ने अदालत को सूचित किया कि लगभग आधे क्षेत्र पर अनधिकृत संरचनाओं को पहले ही हटा दिया गया है।

नगर निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी ने बताया कि अब तक 150 एकड़ में से 74 एकड़ जमीन खाली करायी जा चुकी है।

जैसा कि कुछ याचिकाकतार्ओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने पुनर्वास के मुद्दों का हवाला दिया, नगर निगम की एक मसौदा नीति के मद्देनजर, पीठ ने जवाब दिया कि लोग शनिवार तक इस मुद्दे पर अपने सुझाव नगर आयुक्त के साथ साझा कर सकते हैं।

पीठ ने कहा कि नीति को प्राधिकरण द्वारा 31 जुलाई तक अधिसूचित किया जाना चाहिए और अगर याचिकाकर्ता इसे स्वीकार्य नहीं पाते हैं तो वे इसे चुनौती दे सकते हैं।

इस मौके पर, गोंजाल्विस ने एक आईएएस अधिकारी द्वारा एक आरटीआई आवेदन का हवाला दिया और कहा कि जवाब में वन भूमि पर फार्महाउस और होटल सहित संरचनाओं की एक विस्तृत सूची दी गई थी।

इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि वन भूमि पर किसी भी अवैध ढांचे, चाहे झुग्गी हो या फार्म हाउस, अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी को बिना किसी भेद के हटाया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि वन भूमि पर, किसी भी अनधिकृत निर्माण को रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वह फार्महाउस हो या अन्य। इसने जोर दिया कि यह नहीं माना जाना चाहिए कि इस तरह के अवैध ढांचे को निगम द्वारा नहीं हटाया जाएगा और दोहराया कि वन भूमि पर सभी अनधिकृत संरचनाओं को हटाना होगा।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वन भूमि से अनधिकृत निमार्णों को हटाने का निर्देश बिना किसी अपवाद के सभी संरचनाओं पर लागू होता है और कहा कि निगम ने अपने 7 जून के आदेश के बाद सही तरीके से कार्रवाई की है।

जैसा कि नागरिक निकाय के वकील ने प्रस्तुत किया कि वन भूमि पर सभी अनधिकृत निर्माण को मंजूरी देने के लिए तीन और सप्ताह की आवश्यकता है, पीठ ने कहा, हम अनुरोध को स्वीकार करते हैं और पहले के आदेश के संदर्भ में आवश्यक कदम उठाने के लिए आज से चार सप्ताह का समय देते हैं।

शीर्ष अदालत ने 7 जून को हरियाणा और फरीदाबाद नगर निगम को अरावली के जंगल में सभी अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था, जिसमें लगभग 10,000 आवासीय निर्माण शामिल हैं। इसने छह सप्ताह के भीतर खोरी गांव के पास वन भूमि से सभी अतिक्रमण हटाने के बाद अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी।

याचिकाकतार्ओं के एक वकील ने तर्क दिया कि बेदखल परिवारों को कोई आश्रय प्रदान नहीं किया गया है और कोविड और मानसून के बीच, अधिकारियों को कार्रवाई शुरू करने से पहले सूचित करना चाहिए। पीठ ने कहा कि इन मुद्दों को आयुक्त के संज्ञान में लाया जा सकता है और मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त तय की है।

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