सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जगन्नाथ मंदिर में पुलिसवाले जूते और हथियार के साथ नहीं करेंगे प्रवेश
पुरी के जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए कतार के विरोध में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने सख्ती दिखाई है.
नई दिल्ली:
पुरी के जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए कतार के विरोध में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने सख्ती दिखाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिसकर्मी को हथियार और जूते के साथ मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए. इसके साथ ही ओडिशा सरकार को 2 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट फाइल करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही भक्तों के लाइन में हुए हिंसा पर भी गौर किया. पटनायक सरकार ने न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ को बताया कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हुई हिंसा के सिलसिले में 47 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वहां स्थिति नियंत्रण में है.
दरअसल, 3 अक्टूबर से जगन्नाथ मंदिर में कतार प्रणाली को प्रयोगात्मक आधार पर शुरू किया गया था. इसके विरोध में एक सामाजिक संगठन ने 12 घंटे का बंद बुलाया था. इस दौरान हिंसा में 9 पुलिसवाले जख्मी भी हो गए थे. हिंसा के बाद मंदिर प्रशासन के मुताबिक कतार लगाकर दर्शन करने की व्यवस्था लागू करने से पहले समीक्षा की जाएगी.
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