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SC ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार को गाइडलाइंस फाइल करने का दिया निर्देश

देश भर के स्कूल कैंपसों में छात्रों के खिलाफ बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकारों को स्कूलों के लिए सेफ्टी गाइडलाइंस फाइल करने को कहा है।

News Nation Bureau
| Edited By :
09 Oct 2017, 10:00:04 PM (IST)

highlights

  • 30 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई तक केन्द्र और राज्य सरकारों को अपने सुझाव देने को कहा
  • दो महिला वकीलों ने मौजूदा गाइडलाइंस को लागू कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थीं

नई दिल्ली:

देश भर के स्कूल कैंपसों में छात्रों के खिलाफ बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकारों को स्कूलों के लिए सेफ्टी गाइडलाइंस फाइल करने को कहा है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि गाइडलाइंस में इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाए, जिससे बच्चों के अंदर किसी भी तरह का डर न हो।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सेफ्टी गाइडलाइंस पहले से बने हुए हैं, उसे सभी जगहों पर अवश्य लागू करनी चाहिुए।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 30 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई तक केन्द्र और राज्य सरकारों को अपने सुझाव देने को कहा है।

हाल ही में गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में सात साल एक बच्चे की हत्या के बाद दो महिला वकीलों ने मौजूदा गाइडलाइंस को लागू कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थीं।

इस याचिका में देश भर के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और देखभाल को लेकर गाइडलाइंस लागू कराने की मुख्य मांगे थी।

15 सितंबर को याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस अमितावा रॉय और ए एम खानविलकर की बेंच ने नोटिस जारी कर मानव संसाधन मंत्रालय और सभी राज्य सरकारों और संघशासित सरकारों से तीन हफ्ते के भीतर जवाब मांगा था।

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