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दिल्ली हाई कोर्ट से सोनिया-राहुल गांधी को झटका, हेराल्ड हाउस पर अब सरकारी कब्जा होगा

1962 में दिल्ली के हेराल्ड हाउस की बिल्डिंग को नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशन के लिए AJL कंपनी को लीज पर दी गई थी, लेकिन सरकार का कहना था कि यहां वर्षों से अखबार का प्रकाशन नहीं हो रहा है

Arvind Singh | Edited By :
28 Feb 2019, 11:05:02 AM (IST)

नई दिल्ली:

दिल्ली हाई कोर्ट से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है. अब हेराल्ड हाउस पर सरकारी कब्जे की राह आसान हो गई है. दिल्‍ली हाई कोर्ट ने Associated Journal Limited (AJL) को बिल्डिंग खाली करने के आदेश दिए हैं. दिल्‍ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा को बड़ा झटका लगा है. इन्‍हीं नेताओं की यंग इंडियन नाम की कंपनी का एजेएल पर नियंत्रण है.

1962 में  दिल्ली के हेराल्ड हाउस की बिल्डिंग को नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशन के लिए AJL कंपनी को लीज पर दी गई थी, लेकिन सरकार  का कहना था कि यहां वर्षों से अखबार का प्रकाशन नहीं हो रहा है. इसलिए लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (LDO)  ने AJL को बिल्डिंग खाली करने का नोटिस जारी किया था, जिसके खिलाफ AJL ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्ज़ी दायर की थी.