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नीतीश को SC से मिली राहत, MLC की सदस्यता रद्द करने की याचिका खारिज

नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी विधानपरिषद (MLC) की सदस्यता रद्द करने की मांग की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

News Nation Bureau
| Edited By :
19 Mar 2018, 01:23:07 PM (IST)

नई दिल्ली:

नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी विधानपरिषद (MLC) की सदस्यता रद्द किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि नीतीश कुमार ने अपने चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाई है।

वकील मनोहर लाल शर्मा ने नीतीश कुमार के खिलाफ याचिका दायर कर कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी हलफनामे में इस बात का जिक्र नहीं किया था कि उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला चल रहा है।

इसमें कहा गया था कि साल 2004 से 2012 के दौरान नीतीश कुमार ने हलफनामे में यह नहीं बताया था कि 1991 में उन पर हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी।

इसके अलावा नीतीश कुमार के खिलाफ हत्या के मामले में उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि नीतीश कुमार अपने आपराधिक रिकॉर्ड को छुपाने के बाद संवैधानिक पद पर नहीं रह सकते हैं।

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