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शादी के लिये बैंक से रुपये निकालना हुआ मुश्किल, जानें क्या हैं नई शर्तें

नोटबंदी के बाद शादी के लिये बैंक से पैसे निकालने के लिये आरबीआई ने शर्तें रखी हैं। इन शर्तों को पूरा करने में लोगों को परेशानी हो सकती है।

News Nation Bureau
| Edited By :
22 Nov 2016, 09:32:16 AM (IST)

नई दिल्ली:

नोटबंदी के बाद शादी के लिये बैंक से रुपये निकालने के लिये आरबीआई ने शर्तें रखी हैं। इन शर्तों को पूरा करने में लोगों को परेशानी हो सकती है। आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार शादी में हो रहे खर्च की पूरी जानकारी देनी होगी।

जिसके तहत 2.5 लाख रुपये निकालने के लिए शादी का कार्ड, मैरिज हॉल और कैटरिंग सेवा के लिए किए गए एडवांस पेमेंट के बिल की जानकारी देनी होगी।

शादी वाले घरों में राहत देने की घोषणा के करीब चार दिन बाद आरबीआई की तरफ से जारी नियम इस प्रकार हैं।

1 पैसे निकालने की अनुमति 500 और 1000 के नोट बैन करने को लेकर सरकार के 8 नवंबर के फैसले से पहले खाते में उपलब्ध रुपयों से ही हो सकेगी। साथ ही यह राशि उसी शादी के लिए होगी जो 30 दिसंबर या उससे पहले हो।

2 .बैंकों को पैसे की निकासी से सेबंधित जानकारी रखने के लिये भी कहा गया है। जिसमें पैसा निकालने वाले की सूची तैयार की जाएगी।

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3. दोनों परिवार से एक ही व्यक्ति पैसा निकाल पाएगा। दुल्हा और दुल्हन या फिर उनके माता-पिता ही पैसा निकाल पाएंगे। यानि वर-वधु पक्ष अलग अलग 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं।

4 आरबीआई ने कहा है कि ये बताना होगा कि जिन लोगों को ये पैसा दिया जाना है, उनके पास बैंक अकाउंट नहीं हैं।

5 बैंकों से रिजर्व बैंक ने कहा है कि परिवार को एनईएफटी, आरटीजीएस, चेक, ड्राफ्ट या डेबिट कार्ड जैसे अन्य साधनों से भुगतान के लिए प्रेरित करें।

आरबीआई लोगों की सुविधा-असुविधा और दुरुपयोग को देखते हुए इन शर्तों में फेर बदल भी कर सकती है।