राजीव गांधी हत्याकांडः बेटी की शादी के लिए नलिनी को मद्रास हाईकोर्ट से मिली एक महीने की पैरोल
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन को कोर्ट से पैरोल मिल गई है.
नई दिल्ली:
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन को कोर्ट से पैरोल मिल गई है. मद्रास हाईकोर्ट से उन्हें 30 दिन की पैरोल मिली है. अब जल्द ही वह जेल से बाहर आ जाएंगी. उन्होंने रिहाई के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया था. नलिनी जेल में 25 साल काट चुकी है.
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गौरतलब है कि नलिनी को 14 जून 1991 को गिरफ्तार किया गया था. साल 1998 में विशेष अदालत ने उसे और 25 अन्य को राजीव हत्याकांड का दोषी पाया था. नलिनी का पति मुरुगन भी इसी मामले में जेल में बंद है. साल 2000 में महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद नलिनी की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला गया था. मद्रास उच्च न्यायालय ने बेटी की शादी की व्यवस्था करने के लिए नलिनी को एक महीने के लिए पैरोल दी है, जोकि लंदन में रहती हैं.
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Rajiv Gandhi Assassination case: Convict Nalini gets 30 day parole from Madras High Court. pic.twitter.com/ZWVo76LxlN
— ANI (@ANI) July 5, 2019नलिनी के वकील पी. पुगाझेंथी ने कहा, 'वह देश की पहली ऐसी महिला है, जिसने सजा के तौर पर जेल में 25 साल पूरे किए हैं. इतने लंबे समय तक जेल में रहने के बाद दो बार महिला आयोग को चिट्ठी लिखी जा चुकी थी. अगर तमिलनाडु सरकार संविधानों के प्रावधानों का पालन करती तो वह पहले ही रिहा हो चुकी होती.'