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JNU कैंपस नारेबाजी मामला : कन्हैया कुमार और अन्‍य के खिलाफ 1200 पेज की चार्जशीट दाखिल, आज होगी सुनवाई

पुलिस ने इस मामले में IPC (भारतीय दंड संहिता) के सेक्शन 124ए (राज - द्रोह), 323 (जान-बुझकर की गई हिंसा), 465 (जालसाजी), 471 (नक़ली दस्तावेज का सही बताकर इस्तेमाल करना), 143, 149, 147 (दंगे की कोशिश), 120बी (अपराधिक षडयंत्र) के तहत चार्जशीट दाखिल किया है.

News Nation Bureau
| Edited By :
14 Jan 2019, 11:49:53 PM (IST)

नई दिल्ली:

लगभग तीन साल पहले जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी (JNU) कैंपस के अंदर छात्रों द्वारा नारेबाजी किए जाने के मामले की जांच पूरी हो चुकी है. जिसके बाद सोमवार को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में 1200 पेज की चार्जशीट दाखिल की. पटियाला हाउस कोर्ट अब इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगी. दिल्‍ली पुलिस ने चार्जशीट में कन्‍हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और अन्‍य के अलावा शहला राशिद और सीपीआई नेता डी राजा की बेटी अपराजिता राजा को भी नामजद किया है. पुलिस ने इस मामले में IPC (भारतीय दंड संहिता) के सेक्शन 124ए (राज - द्रोह), 323 (जान-बुझकर की गई हिंसा), 465 (जालसाजी), 471 (नक़ली दस्तावेज का सही बताकर इस्तेमाल करना), 143, 149, 147 (दंगे की कोशिश), 120बी (अपराधिक षडयंत्र) के तहत चार्जशीट दाखिल किया है.

The chargesheet has been filed under IPC section 124A (sedition), 323 (voluntarily causing hurt), 465 (forgery), 471 (using as genuine, forged document), 143 (punishment for unlawful assembly), 149 (unlawful assembly with common object), 147(rioting), & 120B (criminal conspiracy) https://t.co/WFxRIb3Sk7

— ANI (@ANI) January 14, 2019

पटियाला कोर्ट अब इस ममाले में मंगलवार को अगली सुनवाई करेगी. इससे पहले कन्हैया कुमार ने चार्जशीट फाइल करने को लेकर कहा, 'अगर यह ख़बर सच है कि चार्जशीट फ़ाइल हो रही है तो मैं पुलिस और मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. चुनाव से ठीक पहले और घटना के तीन साल बाद चार्जशीट दाखिल करना दर्शाता है कि यह राजनीतिक रुप से प्रेरित होगा. मैं अपने देश की न्यायपालिका में विश्वास करता हूं.'

Kanhaiya Kumar, former JNU president: If the news is true that a chargesheet has been filed, I would like to thank police and Modi Ji. The filing of chargesheet after 3 years, ahead of elections clearly shows it to be politically motivated. I trust the judiciary of my country. pic.twitter.com/eGVy40SYDT

— ANI (@ANI) January 14, 2019

जांच रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने पाया कि 9 फरवरी को कैंपस के अंदर कार्यक्रम का आयोजन के लिए अनुमति की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी. बिना अनुमति के ही कन्हैया कुमार के नेतृ्तव में कैंपस के अंदर कार्यक्रम शुरू कर दिया था. इतना ही नहीं उनके कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई और बताया गया कि आपके पास किसी तरह की गतिविधि करने का आदेश नहीं है.

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जिसके बाद चार्जशीट के अनुसार, 'ऐसा होने पर कन्हैया कुमार आगे आए और सुरक्षा अधिकारी के साथ बहस करने लगे और इसके बाद भीड़ में मौजूद लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी.'