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पाकिस्तान हाईकोर्ट में मुंबई हमलों के दोषी लखवी की जमानत रद्द करने की अर्जी, चल रहा है फरार

बीते एक दशक में आतंक रोधी अदालत में चल रहे मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई है. यही नहीं मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता लखवी को तो जमानत तक दे दी गई.

News Nation Bureau
| Edited By :
09 Apr 2019, 03:52:06 PM (IST)

इस्लामाबाद.:

पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंबई में 26/11 आतंकी हमले के मास्टर माइंड जकी-उर-रहमान लखवी की जमानत रद करने की अर्जी दाखिल की है. लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर लखवी को अप्रैल 2015 में जमानत पर रिहा किया गया था, तभी से वह फरार चल रहा है.

हालांकि पाकिस्तान मुंबई हमले के गुनाहगार लखवी समेत अन्य लश्कर आतंकियों को लेकर कितना गंभीर है, इसका पता इससे ही चलता है कि बीते एक दशक में आतंक रोधी अदालत में चल रहे मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई है. यही नहीं मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता लखवी को तो जमानत तक दे दी गई. हालांकि अन्य आधा दर्जन आरोपी रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं.

अदालत ने 26/11 हमले का मामला रद्द कर दिया था ताकि अभियोजन पक्ष उन 19 गवाहों को भी अदालत में पेश कर सके जिनकी अब तक गवाही नहीं हुई है. अदालत ने पाया था कि डर के चलते गवाह अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं.

इस बीच इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने आतंक रोधी अदालत में इस मामले की सुनवाई भी रोक दी. खंडपीठ ने यह कदम संघीय जांच एजेंसी की याचिका पर उठाया, जिसमें कहा गया था कि उसे मुंबई हमलों के चल रहे मामले में गवाहों को पेश करने के लिए समय चाहिए.